मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन उत्पीडऩ की शिकार लड़कियों को मुआवजा देगी सरकार
मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में हुए यौन उत्पीड़न मामले पर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बालिका गृह में यौन उत्पीडऩ की शिकार हुई लड़कियों को पटना हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नियमानुसार मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी लड़की का नाम सार्वजनिक नहीं हो पाए। इस कार्य के लिए बिहार स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (बालसा) एवं नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (नालसा) को जिम्मेदारी दी गई है।
सुनवाई में सीबीआइ के डीआइजी भी मौजूद थे। उनकी ओर से जानकारी दी गई कि सीबीआइ एसपी को हटाया नहीं गया था। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें स्थानांतरित किया गया है। एसपी के स्थानांतरण संबंधी संचिका को मुख्य न्यायाधीश ने अपने चैम्बर में देखा।
सीबीआइ के वकील ने कहा कि इस मामले का अनुसंधान विभा कुमारी कर रही हैं जो हर मायने में सक्षम हैं। मुजफ्फरपुर एवं अन्य शेल्टर होम में हुए यौन उत्पीडऩ की जांच कार्य उसी इंस्पेक्टर को सौंपा गया है। यह भी बताया कि सीबीआइ में अधिकारियों की कमी है। बावजूद इसके अनुसंधान में कोताही नहीं बरती जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह एवं न्यायाधीश डॉ. रविरंजन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को लगभग सारे दिन इस मामले पर सुनवाई की। अधिवक्ता शमा सिन्हा एवं अधिवक्ता अलका वर्मा ने खंडपीठ से अन्य पहलुओं पर भी विचार करने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी जनाना चाहा कि गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं पर नियंत्रण कैसे होता है। जवाब में महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि इन संस्थानों को राज्य सरकार अनुमति देती है। साथ ही आंर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन अब सरकार स्वयं इनका संचालन करेगी।
इस मामले पर बुधवार को भी विस्तृत सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर एवं अन्य शेल्टर होम में हुए यौन उत्पीडऩ से जुड़े कई मामले पर एक साथ सुनवाई हो रही है।