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Good News: बिहार में 1100 डॉक्‍टरों बंपर बहाली शीघ्र, जानिए कैसे व कब तक करें अावेदन

बिहार सरकार करीब 11 सौ जूनियर रेजिडेंट की संविदा पर नियुक्ति करने जा रही है। इसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन करने हैं। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।

By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 28 Oct 2019 05:41 PM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 09:09 PM (IST)
Good News: बिहार में 1100 डॉक्‍टरों बंपर बहाली शीघ्र, जानिए कैसे व कब तक करें अावेदन
Good News: बिहार में 1100 डॉक्‍टरों बंपर बहाली शीघ्र, जानिए कैसे व कब तक करें अावेदन

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों (Medical College Hospitals) में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तकरीबन 11 सौ जूनियर रेजिडेंट (Junior Resident) की संविदा (Contract) पर नियुक्ति (Appointment) का फैसला किया है। संबंधित पदों के लिए आवेदन 15 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग (Department of Health) की आधिकारिक वेबसाइट (Oddicial Website) पर अपलोड किए जा सकते हैं।

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जूनियर रेजिडेंट पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जूनियर रेजिडेंट के पैनल (Panel) निर्माण के लिए आवेदन (Application) आमंत्रित किए गए हैं। नियुक्ति के बाद उन्‍हें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बतौर जूनियर रेजिडेंट तैनात किया जाएगा। नियुक्ति में आरक्षण के नियमों (Rules of reservation) का पालन किया जाएगा।

आवेदकों के लिए ये है निर्धारित आयु सीमा

अनारक्षित पुरूष के लिए अधिकतम आयु (Maximum age) 37 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि, अनारक्षित महिला के लिए उम्र सीमा (Age limit) 40 वर्ष है। इसी तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष और महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (Sc & ST) के लिए यह सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

साक्षात्कार तिथि कर बाद में होगी घोषणा

आवेदकों को साक्षात्कार (Interview) के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी तिथि बाद में घोषित होगी। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने साफ किया है कि चयन (Selection) का आधार मेधा क्रमांक होगा। विभिन्न मापदंडों के अनुसार प्राप्त अंक, उत्तीर्णता का वर्ष और आयु के आधार पर आवेदकों को पैनल में शामिल किया जाएगा। इन पदों के लिए आरक्षण का पालन करने के क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों (Freedom fighters) के नाती-पोतों के लिए आरक्षित दो फीसद का लाभ भी दिया जाएगा।


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