बिहार सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब अनुकंपा पर बहाली के लिए नहीं करना होगा इंतजार
सरकार ने अनुकंपा पर होने वाली बहाली के मामले में अधिकतम संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। गुरुवार को यह राज्य गजट में भी प्रकाशित हो गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार ने अनुकंपा पर होने वाली बहाली के मामले में अधिकतम संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। गुरुवार को यह राज्य गजट में भी प्रकाशित हो गया है। मालूम हो कि इससे पहले सरकारी सेवकों के निधन की हालत में उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में परेशानी होती थी। विभिन्न विभाग इस कोटे से बहाली के लिए संख्या निर्धारित करते थे।
आश्रितों को करना पड़ता था इंतजार
अगर संख्या से अधिक बहाली की नौबत आई तो आश्रितों को इंतजार करना पड़ता था। समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित अन्य विभागों के नियंत्रण वाली लिपिकीय सेवा में अनुकंपा पर बहाली के लिए अलग-अलग प्रविधान था। सरकार के पास यह मामला विचाराधीन था कि क्यों नहीं सबके लिए एक प्रविधान किया जाए।
सीधी नियुक्ति का होगा प्रविधान
सामान्य प्रशासन विभाग के गुरुवार के आदेश में लिपिकीय पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में उपलब्ध पदों के प्रतिशत का बंधन समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार सेवाकाल में निधन होने की हालत में किसी सरकारी सेवक के आश्रित को निम्नवर्गीय लिपिकीय सेवा में सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए आयोग की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। इस प्रक्रिया से भरे जाने वाले पदों के बाद बचे पदों के लिए ही आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी। बता दें कि इसी महीने पांच जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी सेवा में है, तो अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। आवेदक के पिता की पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आवेदक ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए विभाग में आवेदन दिया था।