बिहार सरकार ने अब यहां भी दिया महिलाओं को 35% का आरक्षण, जानिए
बिहार सरकार अब जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन करने में महिलाओं को प्राथमिकता देगी। महिलाओं को पीडीएस आवंटन में सरकार ने 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है।
पटना [जेएनएन]। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार एक और कारगर कदम उठाने जा रही है। र्जाय में अब जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में अब 13600 नए पीडीएस दुकानों की जिम्मेदारी पांच हजार से अधिक महिलाओं को दी जाएगी। नई पीडीएस दुकानें तीन महीने के भीतर शुरू हो जाएंगी।
महिलाओं को पीडीएस आवंटन में सरकार ने 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। नए सिरे से राज्य में 13600 नई जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानें आवंटित की जा रही है। अबतक कई जिलों में प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
राज्य में खाद्य सुरक्षा के 8.61 लाख लाभुकों को आसानी से अनाज की उपलब्धता के लिए राज्य में 55216 पीडीएस दुकानों की जरूरत है, जबकि 41565 दुकानें ही कार्यरत हैं।
बता दें कि करीब दो साल कानूनी प्रक्रिया में उलझे रहने के कारण यह आवंटन बाधित था। हाईकोर्ट से पीडीएस आवंटन की हरी झंडी मिलने के बाद पीडीएस दुकान वितरण कार्य में तेजी आई है। अनुमंडलाधिकारी के माध्यम से पीडीएस दुकानें आवंटित की जा रही हैं।
पीडीएस दुकान आवंटन पर दो बार नियमों में संशोधन हुआ। पहले कहा गया था अनुकंपा पर पीडीएस दुकानें आवंटित नहीं होंगी। लेकिन, बाद में इसे बदल दिया गया। स्वयं सहायता समूह और पैक्स को पीडीएस आवंटन करने की बात थी, लेकिन अब व्यक्ति विशेष को भी पीडीएस आवंटित हो सकता है।
पीडीएस दुकान आवंटन का नया फाॅर्मूला
बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016जारी किया गया है। पीडीएस दुकानदार की 58 वर्ष की उम्र तक मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर दुकान आवंटित होगी। संबंधित पीडीएस दुकानदार के परिवार में सरकारी नौकरी रहने पर दुकान का आवंटन नहीं होगा।
नई पीडीएस दुकान वितरण में एससी के लिए 16, एसटी को 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18, पिछड़ा वर्ग को 12 व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुल नए पीडीएस में कम से कम 35 प्रतिशत महिलाओं को मिलना है।
दुकान आवंटन में स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार व संबंधित पंचायत या वार्ड के निवासी को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही आम व्यक्ति को भी दुकान आवंटित किया जा सकता है।
राज्य में 13600 पीडीएस नए दुकान खोलना है। इनमें 4645 पीडीएस दुकानें महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। इसमें एससी की 766, एसटी की 48, अतिपिछड़ा वर्ग की 862, पिछड़ा वर्ग की 575 और सामान्य वर्ग की 2394 महिलाओं को दुकान आवंटित किया जाएगा।
वर्तमान में किस वर्ग को कितना पीडीएस
एससी 6866
एसटी 295
पिछड़ा वर्ग 12443
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2819
अल्पसंख्यक 3053
महिला 3403
महिला स्वयं सहायता समूह 217
अन्य स्वयं सहायता समूह 124
सहयोग समिति और पैक्स 4527
विकलांग 173
सामान्य 8170
कहा-राज्य खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने
नए नियम के अनुसार पीडीएस दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। जल्द ही नए 13600 पीडीएस दुकानें चालू हो जाएंगी। खाद्य सुरक्षा के लाभुकों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य में अभी लगभग 42 हजार पीडीएस दुकानें हैं, जबकि जरूरत 55 हजार की है।
-मदन सहनी, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री