Move to Jagran APP

Bihar Election 2020: पटना हाईकोर्ट से राजनैतिक दलों को भी निजी संपत्ति पर बैनर पोस्टर लगाने की छूट

Bihar Election 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अब राजनैतिक दल निजी संपत्तियों पर अपनी प्रचार सामग्री लगा सकेंगे। फिलहाल यह छूट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पहले यह छूट प्रत्याशियों को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही थी ।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 10:59 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 10:59 AM (IST)
Bihar Election 2020: पटना हाईकोर्ट से राजनैतिक दलों को भी निजी संपत्ति पर बैनर पोस्टर  लगाने की छूट
पटना हाई कोर्ट की सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो । Bihar Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Polls )  में अब राजनैतिक दल (Political Parties ) निजी संपत्तियों (Private properties) पर अपनी प्रचार सामग्री (Poll campaign materials)  लगा सकेंगे। पहले यह छूट प्रत्याशियों (candidates) को केवल व्यक्तिगत स्तर (Individual level) पर ही थी। वे निजी संपत्तियों के मालिक की अनुमति से बैनर पोस्टर लगा सकते थे। 

loksabha election banner

भाजपा के प्रचार एजेंट के याचिका पर फैसला

भारतीय जनता पार्टी के प्रचार एजेंट (ठेकेदार) की तरफ से इस सिलसिले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में याचिका (Petition)  दायर की गई थी। ऐसे में फिलहाल यह छूट केवल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए ही होगी। पटना हाईकोर्ट  ने बुधवार को अपने एक फैसले में भारतीय जनता पार्टी को  निजी संपत्तियों के ऊपर अपना बैनर पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने की इजाजत दे दी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रचार सामग्री लगाने को मना किया था

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किए गए ठेकेदार को यह कहते हुए निजी इमारतों पर प्रचार सामग्री लगाने से मना कर दिया था कि इसकी अनुमति सिर्फ  प्रत्याशियों को ही दी जा सकती है, राजनीतिक पार्टियों को नहीं।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से  वरीय अधिवक्ता एस. डी. संजय  (Advocat SD Sanjay) ने न्यायालय में यह दलील दी कि चुनाव आयोग (Election Commission)  द्वारा आदर्श आचार संहिता (Model code of Conduct) जारी की गई है। इसमें राजनीतिक पार्टियों एवं उनके प्रत्याशियों को निजी संपत्तियों के ऊपर प्रचार सामग्री लगाने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने यह भी दलील दी बिहार के संपत्ति विरूपण क़ानून में भी राजनैतिक पार्टियों को चुनाव आयोग से सहमति प्राप्त करके बैनर पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने का अधिकार है।

न्यायाधीश आशुतोष कुमार (Justice Aashutosh Kumar)  ने मामले की सुनवाई की। चुनाव आयोग की  तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद (Advocate Sidharth Prasad)  ने बहस में भाग लिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.