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बिहार में ट्रैफिक चालान बकाया है तो सावधान! ब्लैकलिस्ट हो सकती है गाड़ी, इन सेवाओं पर लगेगी रोक

Published: Tue, 27 Oct 2026 07:18 PM (IST)

बिहार में लंबित ई-चालान पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे वाहनों की ऑनलाइन सेवाएं बाधित होंगी और उन्हें ...और पढ़ें

ट्रैफ‍िक चालान का भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

ट्रैफ‍िक चालान का भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. लंबित ई-चालान पर परिवहन विभाग करेगा सख्त कार्रवाई।

  2. बकाया जुर्माने पर वाहन ब्लैकलिस्ट, ऑनलाइन सेवाएं बाधित होंगी।

  3. आरसी नवीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र पर भी लगेगी रोक।

राज्य ब्यूरो, पटना। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी होने वाला ई-चालान जमा नहीं करने पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।

ऐसे वाहनों की ऑनलाइन परिवहन सेवाएं बाधित तो होंगी ही, संबंधित गाड़‍ियों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को निर्देश दिया है।

आरसी के नवीकरण पर भी रोक 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के स्तर से पारित आदेश के बाद यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, लंबित ई-चालान अथवा यातायात जुर्माने की राशि बकाया रखने वाले वाहनों की ऑनलाइन सेवाओं को बाधित किया जाएगा।

ऐसे वाहनों के निबंधन प्रमाण-पत्र (RC) के नवीकरण, निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति जारी करने तथा वाहन स्वामी के पते में बदलाव जैसी सेवाओं पर रोक लगाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त, लंबित यातायात जुर्माने का पूर्ण भुगतान होने तक वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

लाइसेंस सस्‍पेंड की भी होगी कार्रवाई

लंबित जुर्माने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने तथा उनके स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया बाधित करने का निर्देश दिया गया है। इससे बकाया जुर्माने का भुगतान किए बिना वाहन के हस्तांतरण पर रोक लगाई जा सकेगी।

बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण पर रोक लगाने तथा नियमानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

वाहनों की होगी रैंडम जांच, बकाया दिखा तो होगी जब्ती

विभाग ने वाहनों की रैंडम जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि वाहन पर जारी ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका अनुपालन नहीं किया गया है, तो संबंधित वाहन को जब्त करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लंबित ई-चालान वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने तथा ई-चालान जारी होने के बावजूद जुर्माने का भुगतान नहीं करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

चालान लंबित तो इन सेवाओं पर लगेगी रोक

वाहनों की सभी आनलाइन सेवाएं, निबंधन प्रमाण पत्र नवीकरण, निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति निर्गमन, वाहन स्वामी के पत्राचार पते का अपडेशन, अद्यतन दुरुस्ती प्रमाण पत्र निर्गमन, वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि।