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फसल बर्बाद हुई तो खाते में आएंगे 10 हजार रुपये, बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत; 31 अक्टूबर आखिरी तारीख

Published: Wed, 09 Sep 2026 06:38 PM (IST)

बिहार में बाढ़ समेत अन्य आपदा से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को सहायता राशि दी जा रही है। ...और पढ़ें

अधिकतम दो हेक्टेयर तक मिलेगी सहायता

अधिकतम दो हेक्टेयर तक मिलेगी सहायता

HighLights

  1. फसल क्षति के लिए 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता।

  2. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, esahkari पोर्टल पर करें।

  3. रैयत, गैर-रैयत किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक लाभ।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में बाढ़ समेत अन्य आपदा से किसानों को हुई फसल क्षति में सहायता राशि देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक राज्य के 73 हजार से अधिक किसानों ने esahkari.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिया है। सहकारिता विभाग ने बुधवार को पात्र किसानों से 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर निशुल्क आवेदन जमा करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा सके।

73 हजार किसान कर चुके हैं आवेदन

नियमानुसार फसल क्षति के हिसाब से पात्र किसानों को 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता प्रदान की जाएगी। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रभावित किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

फसल सहायता योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट और सुगम काल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18003454110 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

20 प्रतिशत तक नुकसान पर 7500 रुपये

योजना के तहत पंचायत स्तरीय फसलों में अगहनी धान एवं भदई मकई तथा जिला स्तरीय फसलों में सोयाबीन, मखाना, आलू, बैंगन, टमाटर एवं गोभी को अधिसूचित किया गया है।

संबंधित फसलों और जिलों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। फसल उत्पादन में 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि देने का प्रविधान है।

अधिकतम दो हेक्टेयर तक मिलेगी सहायता

योजना के तहत सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए देय होगी। इसका लाभ रैयत, गैररैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैररैयत किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जमीन के मालिक के साथ खेती करने वाले पात्र किसानों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।

डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा सत्यापित किसान भी आवेदन कर सकते हैं। आंशिक रूप से रैयत एवं गैररैयत श्रेणी के किसान भी योजना के लिए पात्र हैं।