बिहार के 1.17 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 104 करोड़ रुपये, बिना प्रीमियम मिलेगा 20 हजार तक का मुआवजा
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 1.17 लाख से अधिक किसानों के खातों में 104.46 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।

बिहार के 1.17 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 104 करोड़ रुपये (AI Generated Image)
HighLights
एक लाख 17 हजार किसानों को 104 करोड़ की फसल सहायता राशि।
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने डीबीटी से राशि भेजी।
प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति पर किसानों को आर्थिक सहायता।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत एक लाख 17 हजार 708 लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष से योजना के तहत 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये की यह सहायता राशि का हस्तांतरित किया।
इस अवसर पर उन्होंने नौ किसानों को सांकेतिक रूप से चेक भी प्रदान किया। इस अवसर पर सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह एवं निबंधक रजनीश कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से कहा कि खरीफ, 2024 मौसम में किसानों से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराया गया। इसके बाद 714 पंचायतों के एक लाख 17 हजार 708 लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया गया।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना निशुल्क है और किसानों को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। खरीफ, 2026 में बाढ़ व अन्य कारणों से फसल क्षति से प्रभावित किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इ
सके लिए उन्होंने 31 अक्टूबर तक आवेदन करने की अपील किसानों से की। उन्होंने बताया कि वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 15 हजार रुपये तथा 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये तक सहायता राशि दी जाती है।
