Bihar Crime News: बच्ची से दुष्कर्म में दस वर्ष की कैद, दोषी इतना वृद्ध की जानकर हो जाएंगे हैरान
पटना में सैप जवान की आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह स्पेशल जज पॉक्सो अवधेश कुमार की अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
न्यायालय संवाददाता, पटना: सैप जवान की आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 78 वर्षीय अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह स्पेशल जज पॉक्सो अवधेश कुमार की अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को 12 लाख रुपये मुआवजा पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया गया है।
मोकामा सुल्तानपुर मोर का कहने वाला है अभियुक्त
अभियुक्त मोकामा सुल्तानपुर मोर निवासी शंकर राम है। मामला गर्दनीबाग थाना में 2014 में दर्ज हुआ था है। पीड़िता की मां ने थाना में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता की मां अभियुक्त के गर्दनीबाग स्थित मकान में किराए पर रहती थी। 31 अक्टूबर 2014 को हुई घटना के समय पीड़िता के पिता भगवानगंज में सैप में तैनात थे। पीड़िता की मां शाम को प्रसाद बांटने के लिए घर से बाहर निकली थी। बच्ची घर में अकेली थी। अभियुक्त ने अकेला पाकर कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मां को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मां जब प्रसाद देकर घर लौटी तो बच्ची की हालत देखकर घबरा गई। बच्ची ने पूरी घटना मां को बताई। स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना के समय अभियुक्त की उम्र 70 वर्ष थी।
घटना के समय अभियुक्त की उम्र थी 70 वर्ष
बता दें कि पीड़िता सैप जवान की बेटी है। मामले को लेकर पटना के गर्दनीबाग थाने में सन 2014 को केस दर्ज कराय गया था। पीड़िता की मां ने बयाया था कि वे दोषी के घर में किराए पर रहती थी। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती थी। बच्ची घर में अकेली थी। अभियुक्त ने अकेला पाकर कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मां को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय अभियुक्त की उम्र 70 वर्ष थी।