Bihar Coronavirus Update: पटना में नाइट कर्फ्यू में बढ़ेगी कड़ाई, देर तक दुकान खोलने पर होगी प्राथमिकी
Bihar Coronavirus Update News पटना में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा पांच सौ पुलिस कर्मियों की टीमें चौक चौराहों पर की गई हैं तैनात छह बजे के बाद दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई जारी
पटना, जागरण संवाददाता। पटना में नाइट कर्फ्यू के बावजूद कई लोग रात में घरों से निकल रहे हैं। वहीं, दुकानें भी तय समय से ज्यादा देर तक खोली जा रही हैं। पटना पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को अब नहीं बख्शा जाएगा। उनपर कोरोना महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर तय समय छह बजे के बाद भी दुकान खोले रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नाइट कर्फ्यू के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा सके इसके लिए पांच सौ पुलिस कर्मियों की टीम चौक चौराहों पर तैनात की गई है।
पटना में 500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सड़कों पर
दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रविवार से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान लोगों के बेवजह आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। सात बजे से बंद हो रही दुकानों का समय शाम छह बजे कर दिया गया है। पुलिस ने रविवार को पहला दिन होने के कारण थोड़ी नरमी दिखाई और नियम तोड़ रहे लोगों को समझाया बुझाया। दूसरे दिन मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन हो इसके लिए पटना में 500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।
पुलिस की टीम कर रही गश्त
पुलिस की अलग-अलग टीम इलाके में गश्त करने के साथ ही रात में प्रमुख चौक-चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शाम छह बजे से ज्यादा देर तक दुकानें खोलने वालों के खुलिाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुद्धा कॉलोनी, कंकड़बाग, कोतवाली, गांधी मैदान, पीरबहोर, जक्कनपुर, दीघा, शास्त्रीनगर व पाटलिपुत्र इत्यादि थाना क्षेत्रों में 50 से अधिक दुकानदारों को पकड़ थाने ले जाया गया।
फिलहाल पीआर बांड पर छूटे, पर आगे नहीं
बाद में उन्हें पीआर बांड पर छोड़ दिया गया है। लेकिन हिदायत दी गई है कि अगली गलती पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यदि उन्होंने निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खोली तो उनके खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। वाहन चालकों का भी चालान किया जाएगा।