Bihar Curfew GUIDELINE: बिहार में नई कोरोना गाइडलाइन का सड़कों से श्मशान तक असर, आज से नाइट कर्फ्यू भी शुरू
Bihar Curfew GUIDELINE बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए जारी नई गाइडलाइन के पहले दिन आज नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। नई गाइडलाइन के पहले दिन आज सड़कों से शमशान तक भीड़ कम है। मॉल व सिनेमाघर आदि बंद हो गए हैं।
पटना, ऑनलाइन डेस्क। Bihar Curfew GUIDELINE बिहार में कोरोनावायरस के विस्फोट (CoronaVirus Blast) को रोकने के लिए लगाए गए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का आज पहला दिन है। इसके पहले कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) पर रोक के लिए जारी नई गाइडलाइन (New CoronaVirus Guideline) के तहत पुलिस सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करती दिखी तो शापिंग मॉल (Shopping Mall) व सिनेमाघर (Cinema Hall) आदि बंद हैं। नई गाइडलाइन का असर श्मशान घाटों पर भी दिख रहा है। वहां अंतिम संस्कार के लिए 25 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। विदित हो कि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) को रोकने के लिए बड़े फैसलों की घोषणा की थी, जो सोमवार से लागू हो गए हैं।
संक्रमण से बचाव की नई गाइडलाइन लागू
आज से नाइट कर्फ्यू: कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात्रि नौ बजे से सुबह सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके पहले आज दिन में शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्थल आदि बंद हैं। इन्हें 15 मई तक बंद किया गया है। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पहले 18 अप्रैल तक बंद स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल-कॉलेज की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं हैं।
गाइडलाइन के अनुसार खुलीं दुकानें: व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकानें कोरोनावायरस गाइडलाइन के अनुसार खुलीं हैं। वे अब पहले की तरह सायं सात बजे तक नहीं खुलेंगी। आज से वे सायं छह बजे बंद हो जाएंगी। रेंस्तरा और ढाबा खुले हैं, लेकिन वहां सन्नाटा ही है। आज से वहां खाना खिलाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि, रात नौ बजे तक वे ऑनलाइन डेलिवरी कर सकते हैं।
फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात सामान्य: नई गाइडलाइन के पहले दिन फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात सामान्य हैं। हां, उनका परिचालन शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ किया जा रहा है। बसों, ट्रेनों व फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच की जा रही है।
खुले हैं आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान व कार्यालय: सरकारी व निजी संस्थान खुले हैं, लेकिन वे पांच बजे शाम तक बंद हो जांएगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान व कार्यालय खुले हैं। बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस आवश्वयक सेवाओं के संस्थान व प्रतिष्ठान खुले हैं। अस्पताल व फायर ब्रिगेड की आपातकालीन सेवाएं भी समानान्य हैं। ई-कॉमर्स के संस्थान खुले हैं।
शमशान घाटों पर भी दिख रहा असर: नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोनावायरस संक्रमण के कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) बनाने की कवायद जारी है। गाइडलाइन के तहत सरकारी व निजी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध 15 मई तक को बढ़ा दिया गया है। हां, शादी व श्राद्ध में सौ लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसका असर पहले दिन पटना के श्मशान घाटों पर दिखा।
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