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बिहार कैबिनेट की बैठक में सात बड़े फैसले, दो मेडिकल कॉलेजों को 20-20 एकड़ जमीन

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में गुरुवार देर शाम हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनकी पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।

By Amit AlokEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 06:40 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 09:54 AM (IST)
बिहार कैबिनेट की बैठक में सात बड़े फैसले, दो मेडिकल कॉलेजों को 20-20 एकड़ जमीन
बिहार कैबिनेट की बैठक में सात बड़े फैसले, दो मेडिकल कॉलेजों को 20-20 एकड़ जमीन
पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार की शाम में हुई बैठक में सात प्रस्‍तावों पर मुहर लगी। बैठक की अघ्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में बेगूसराय व मधुबनी में मेडिकल कॉलेजों के लिए 20-20 एकड़ मुफ्त जमीन देने का फैसला लिया गया। बैठक में कृषि यंत्रीकरण के लिए भी 160 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए।
दो मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन
मंत्रिमंडल ने बेगूसराय के बरौनी अंचल में बियाडा की 20 एकड़ जमीन तथा मधुबनी जिले के झंझारपुर 20.32 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए। इन दोनों भूखंडों पर सात निश्चय योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जाएगा।
कृषि यंत्रीकरण के लिए 160 करोड़ मंजूर
कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र पर अनुदान देने के लिए सरकार ने एक अरब साठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। प्रदेश में कृषि यांत्रिकीकरण पर अनुदान देने की योजना 2018-19 में मंजूर की गई।
सिंचाई योजना के लिए 79.81 करोड़
मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) वर्ष 2018-19 के अंतर्गत 79.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि में पूर्व वर्ष की शेष राशि के साथ ही राज्यांश मद का 12.17 करोड़ रुपया भी शामिल है। इस योजना से सभी श्रेणी के किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए 90 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर सिंचाई अधिष्ठापन के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे 60 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होगी साथ ही किसानों की पैदावार में 25 से 35 फीसद की वृद्धि भी होगी। जानकारी के अधिक से अधिक प्रसार के लिए सरकार ने अभियान चलाने की मंजूरी भी दी है।
उपकारा के लिए 34.66 करोड़
मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर पालीगंज में उपकारा के निर्माण के लिए 34.66 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी भी दी है।
विकास मिशन के लिए राशि
मंत्रिमंडल ने बिहार विकास मिशन को सहायक अनुदान मद में चालू वित्तीय वर्ष 150 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। फिलहाल इस योजना से 85 करोड़ रुपये की निकासी और खर्च हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित कामगारों की श्रेणी में विक्रय संवर्धन (सेल्स प्रमोशन) से जुड़े कर्मियों को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले विधानमंडल में इस आशय का विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी।
कोर्ट से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी कमेटी
कोर्ट से जुड़े कर्मचारियों के निलंबन, सेवा बर्खास्तगी और सेवा वापसी जैसे मामलों के प्रस्ताव को अब कैबिनेट तक लाने की जरूरत नहीं होगी। शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 की चौथी अनुसूची में मिली शक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद कोर्ट से जुड़े मामलों के लिए अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी। कमेटी में विधि, वित्त ,सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव भी रहेंगे। कमेटी का फैसला अंतिम फैसला होगा।

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