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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सिपाही बहाली के प्रावधानों में होगा संशोधन, 19 एजेंडाें पर लगी मुहर

सीएम नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 19 एजेंडाें पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। सिपाही बहाली के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्‍ताव भी स्‍वीकृत।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Tue, 13 Aug 2019 07:05 PM (IST)Updated: Wed, 14 Aug 2019 09:47 AM (IST)
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सिपाही बहाली के प्रावधानों में होगा संशोधन, 19 एजेंडाें पर लगी मुहर
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सिपाही बहाली के प्रावधानों में होगा संशोधन, 19 एजेंडाें पर लगी मुहर

पटना, राज्‍य ब्‍यूरो। नीतीश सरकार ने नई बालू खनन नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के प्रभावी होने पर किसी एक व्यक्ति को अधिकतम दो घाट या फिर 200 हेक्टेयर तक बालू निकासी का ठेका दिया जा सकेगा। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 एजेंडे मंजूर किए गए। बैठक में सिपाही के पदों पर बहाली के लिए पूर्व के प्रावधानों में कतिपय संशोधन को भी मंजूरी दी गई। 

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अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, प्रत्येक नदी होगी एक इकाई 

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नदियों में सही प्रकार से बालू खनन हो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। जिन्हें प्रभावी बनाने के लिए बिहार बालू खनन नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक एक व्यक्ति को कई घाट की बंदोबस्ती दे दी जाती थी। इन घाटों से संबंधित व्यक्ति कितनी बालू की निकासी करेगा इसके कोई नियम नहीं थे। नई नीति के प्रभावी होने पर एक बंदोबस्तधारी को अधिकतम दो घाट या फिर दो सौ हेक्टेयर तक बालू निकासी का ठेका दिया जा सकेगा। पूर्व में प्रावधान था कि जिला को एक इकाई मानकर नदी घाटों की बंदोबस्ती होती थी। नई नीति में प्रत्येक नदी को एक इकाई मान कर उनकी बंदोबस्ती होगी। इसका फायदा यह होगा कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए लोगों को सहजता से बालू मुहैया कराई जा सकेगी। इससे बंदोबस्तधारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी भी होगी और उन्हें ढ़ंग से नियोजित भी किया जा सकेगा। 

सिपाही बहाली में खिलाडिय़ों के लिए एक फीसद पर आरक्षित

कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सिपाही नियुक्ति के पूर्व के नियम में मामूली बदलाव करते हुए सिपाही बहाली में खिलाडिय़ों के लिए एक प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों को उनकी खेल प्रतिभा के आधार पर सिपाही की बहाली में मौका दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में करीब दस हजार सिपाहियों की बहाली होनी है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में खिलाडिय़ों को सिपाही बनने का मौका प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2019 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। 

खान व भू-तत्व विभाग के लिए कई श्रेणी के 179 पद स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने खान एवं भू-तत्व विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर विभाग में अलग-अलग श्रेणी के कुल 179 पद सृजन की मंजूरी दी है। नए सृजित पदों में अपर निदेशक का एक, उपनिदेशक के तीन, सहायक निदेशक के चार, खनिज विकास पदाधिकारी के 21, निरीक्षक के 66, सर्वेक्षक के तीन, प्रारूपक के दो, उच्च वर्गीय लिपिक के 23 और निम्नवर्गीय लिपिक के 56 पद शामिल हैं। 

आर्सेनिक प्रभावित मनेर को पाइप जलापूर्ति के लिए 108 करोड़ 

मंत्रिमंडल ने पटना जिला के अत्याधिक आर्सेनिक प्रभावित मनेर में बहु ग्राम पाईप जलापूर्ति योजना के लिए पूर्व में 75.54 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की थी। इसमें अब संशोधन कर दिया गया है। अब मनेर के आर्सेनिक प्रभावित गांवों को पाइप से जलापूर्ति योजना के लिए 108 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।


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