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    Bihar Assembly: बिहार विधानसभा के नए सत्र से पहले प्रशासन सख्त, सुरक्षा का कड़ा पहरा; पटना में धारा 163 लागू

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक होगा, जिसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 800 पुलिसकर्मी और 8 क्यूआरटी टीमें तैनात रहेंगी, साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए।

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    बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र को लेकर निरीक्षण करते डीएम, एसएसपी व अन्य। (सौ: डीपीआरओ)

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र एक से पांच दिसम्बर तक आयोजित होगा।

    सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। विधानसभा सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आठ सौ पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के साथ आठ क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) सक्रिय रहेगी। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।

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    बिहार विधानसभा के पहले सत्र को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने विधानसभा परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और आठ क्यूआरटी सक्रिय रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति या वाहन को विधानसभा और सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दें।

    जिला प्रशासन ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को प्रतिदिन सत्र शुरू होने से एक घंटे पहले अपने स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और सत्र समाप्ति तक ड्यूटी पर बने रहने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

    एसएसपी ने बताया कि यातायात व्यवस्था और परिसर की सुरक्षा में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सत्रावधि में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी सचिवालय क्षेत्र की विधि-व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे।