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पटना जिला अदालत से लालू के साले साधु यादव को बड़ा झटका, एक करोड़ की संपत्ति आयकर को सौंपने का निर्देश

साल 2014 में साधु यादव के आवास से 70 लाख नकद सहित एक करोड़ की संपत्ति चोर ले उड़े थे। चोर पकड़े गए सामान भी बरामद हो गया साधु ने इसे अपना बताकर लौटाने का दावा किया। मगर आयकर विभाग वे संपत्ति का स्रोत नहीं बता पाए ।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 05:30 PM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2021 01:21 PM (IST)
पटना जिला अदालत से लालू के साले साधु यादव को बड़ा झटका, एक करोड़ की संपत्ति आयकर को सौंपने का निर्देश
लालू यादव के साले साधु यादव की फाइल फोटो।

पटना, निर्भय सिंह। पटना के जिला अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बड़ा झटका लगा है l न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या अमल ने चोरी में पकड़ी गई संपत्ति  पर दावा करने वाले साधु यादव की याचिका खारिज  करते हुए  संपत्ति को आयकर विभाग के हवाले सौंपने का निर्देश दिया l साधु यादव ने दावा किया था कि उनके घर से जो संपत्ति चोरी हुई थी और उसके बाद चोरों को पकड़ने के बाद  जो रुपया और सामान जब्‍त  किए गए थे वह उन्हीं का था l

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चोरी हुई थी एक करोड़ की संपत्ति

घटना 2014 की है l साधु यादव अपने पिताजी की अंत्‍येष्टि के लिए गांव चले गए थे l मौका पाकर चाेरों ने यादव के आवास से 70 लाख रुपये और करीब 45 लाख के हीरे और जेवरात पर हाथ साफ किया था। चोरी की इस घटना को लेकर फुलवारी शरीफ थाना में केस दर्ज कराया गया l पुलिस की मुस्तैदी से चोर पकड़े गए । उनके पास से रुपए और जेवरात भी बरामद कर लिए गए l  फुलवारीशरीफ थाना ने परुपए और सामान को अपने मालखाना में रख लिया l  जब साधु यादव लौट कर आए तो बताया कि रुपए और हीरे और जेवरात उन्हीं के हैं, इसलिए उन्हें सौंप दिया जाए l लेकिन थानेदार ने इंकार करते हुए रुपए और सामान लौटाने से पहले  औपचारिकता पूर्वक आयकर विभाग को इस बात की सूचना दी  l

आयकर को नहीं बता पाए स्रोत

आयकर विभाग ने साधु यादव से आय के स्रोत का ब्यौरा देने को कहा l लेकिन वे नहीं बता पाए l नियमतः ₹10, 00000 से अधिक की संपत्ति या रुपए पकड़े जाने पर आयकर की धारा 281 बी  के तहत आयकर विभाग को बताना पड़ता है l  जब यादव को थाने से रुपए और संपत्ति नहीं मिली तो उन्होंने निचली अदालत में आवेदन दायर कर रुपये और संपत्ति लौटाने की गुहार लगाई l इस बात की जानकारी आयकर विभाग को नहीं लग पाई l  निचली अदालत ने यादव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रूपए और सामान लौटाने का आदेश दिया लेकिन सारी प्रक्रिया आयकर विभाग के सामने करनी थी l

 आयकर की अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने कहा कि आयकर विभाग को जानकारी ही नहीं मिली और अर्जी दायर कर दी गई  l इसलिए बिना देनदारी के रूपए- पैसे देने अनुचित होंगे l  अब अदालत ने साधु यादव को रुपए और जेवरात आदि लौटाने से मना करते हुए करीब एक करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है l


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