बिहार में चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 15 अगस्त से लागू हो सकती है नई सेवा शर्त
बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए गुड न्यूज। उनके लिए बिहार सरकार जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू कर सकती है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू हो सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा पुनर्गठित कमेटी की पहली बैठक पुराना सचिवालय में हुई। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए सेवा शर्त में सुधार को लेकर गहन विमर्श हुआ। कमेटी की बैठक में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानातंरण, प्रोन्नति का अवसर, सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुशासनिक प्राधिकार और अन्य सेवा शर्तों पर अहम चर्चा हुई। इन्हीं बिंदुओं पर कमेटी अब जल्द ही राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए नई सेवा शर्त की घोषणा की जाएगी।
14 अगस्त 2015 को पहली बार बनी थी कमेटी
सरकार ने नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए सेवा शर्त में सुधार के लिए 14 अगस्त 2015 को पहली बार कमेटी का गठन किया था। तब कमेटी की कई बैठकें हुई थीं और सेवा शर्त तैयार करने में शिक्षक संगठनों से भी सुझाव लिये थे।
...तो रुक गई थी प्रक्रिया
कमेटी की ओर से सेवा शर्त की प्रक्रिया चल ही रही थी कि इस बीच पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों के मामले में समान काम के बदले समान वेतन का आदेश आ गया। तब कमेटी की ओर से सेवा शर्त की प्रक्रिया रुक गई। फिर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए समान काम के बदले समान वेतन संबंधी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद सरकार के स्तर से सेवा शर्त में सुधार के लिए 3 जुलाई 2020 को कमेटी का पुनर्गठन किया गया।
बैठक में ये हुए शामिल
बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ, नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर और अपर महाधिवक्ता आशुतोष रंजन पाण्डेय शामिल थे।