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बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मुआवजे में मिलेंगे पांच लाख

बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आया है। बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर अब मुआवाजा मिलेगा। मुआवजे में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 05:55 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 08:32 PM (IST)
बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मुआवजे में मिलेंगे पांच लाख
बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मुआवजे में मिलेंगे पांच लाख

पटना, जेएनएन। Big decision of Nitish government on death due to snake bite in Bihar, Five lakhs in compensation for death due to snake bite in Bihar: बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आया है। मंगलवार को यह फैसला लिया। बिहार विधानसभा में उपमुख्‍यमंत्री सुशील मोदी ने इसकी जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि बिहार में सांप काटने से होने वाली मौत पर अब मुआवाजा मिलेगा। मुआवजे में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। 

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बिहार विधान सभा की कार्यवाही के दौरान भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने सर्पदंश को लेकर सवाल उठाया। इस सवाल का जवाब उपमुख्‍यमंत्री सुशील मोदी ने दिया। उन्‍होंने कहा कि किसी भी मौसम में सांप काटने से होने वाली मौत पर पीडि़त परिजनों को पांच लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। इससे पीडि़त परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी। 

उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने वन्य प्राणियों की जो सूची तैयार कर रखी है, उसमें बाघ, चीता, हाथी व शेर आदि के साथ सांप भी शामिल है। उन्‍होंने कहा कि प्रावधान यह है कि किसी भी वन्य प्राणी के आघात से होने वाली मौत पर पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है। इस राशि के दावे के लिए यह जरूरी होगा कि मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम में सर्पदंश का उल्लेख हो। उन्होंने बताया कि सर्पदंश से हुई मौत के लिए पिछले पांच वर्ष के दौरान मुआवजे का एक भी दावा वन विभाग के पास नहीं आया है। मुआवजे को ले क्षेत्रीय वन प्रमंडल अधिकारी के दफ्तर में क्लेम किए जाने का नियम है। 

खास बातें

  • किसी भी मौसम में सर्पदंश से मृत्यु पर मुआवजा राशि की व्यवस्था
  • वन्य प्राणी के आघात से होने वाली मौत पर मिलता है पांच लाख मुआवजा
  • केंद्रीय वन्य प्राणियों की सूची में सांप भी है शामिल 
  • मुआवजे के लिए क्षेत्रीय वन प्रमंडल अधिकारी के दफ्तर में क्लेम किए जाने का है नियम

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