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    BH नंबर वाहन मालिकों की शामत! एक साथ देना होगा इतने साल का टैक्स; बिना परमिट वाले भी हो जाएं सावधान

    बिहार सरकार ने बीएच नंबर वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें वाहन निबंधन के समय ही 14 साल का टैक्स देना होगा। साथ ही बिना परमिट वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिया है कि बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें।

    By Rajat Kumar Edited By: Mohit Tripathi Updated: Sat, 21 Sep 2024 06:59 PM (IST)
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    बीएच नंबर वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर। (सांकेतिक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बिना परमिट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करने और विभागीय योजनाओं को ससमय पूरा करने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया है। इसमें कोताही बरतने पर अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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    परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) सचिव इसे सुनिश्चित करें कि बिना परमिट वाहनों का परिचालन न हो। अगर बिना परमिट की गाड़ी से दुर्घटना होती है तो आरटीए सचिव की जवाबदेही तय की जाएगी।

    परिवहन सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के डीटीओ के साथ योजनाओं की समीक्षा की। इसमें बस स्टाप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आदि की समीक्षा की गई।

    सीएम ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की तिथि बढ़ी 

    बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ाई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

    बीएच नंबर लेने वालों को देना होगा 14 साल का टैक्स

    राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।

    परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनसे समय-सीमा के अंदर शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं। अगर वाहन मालिकों के द्वारा टैक्स नहीं दिया जाता है तो, जुर्माना लगाएं।

    नंबर अपडेट कराने को होगा प्रचार-प्रसार

    परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि जिन वाहन मालिकों के द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। इसके लिए जिलों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया।

    इसके साथ ही डीटीओ कार्यालय में भी नंबर अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि उपस्थित थे।

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