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    ITR Filing 2025: आईटीआर दाखिल करने में बरतें सावधानी, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 02:37 PM (IST)

    आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि गलत जानकारी देने पर जुर्माना लग सकता है। सही फॉर्म का चुनाव करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर है।

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    आईटीआर दाखिल करने में बरतें सावधानी, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

    जागरण संवाददाता, पटना। आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके लिए फॉर्म टू व फोर आ चुके हैं। 50 लाख तक व्यक्तिगत आय या सैलरीड वर्ग के आयकरदाता अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं।

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    इसके अतिरिक्त बिजनेस वाले आयकरदाता जिन्हें आडिट की जरूरत नहीं है वह अपना आईटीआर दाखिल करा रहे हैं। ऐसे में आईटीआर दाखिल करने में काफी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि एक भी गलत जानकारी बाद में जुर्माना का कारण बन सकता है।

    आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, आय के सभी स्रोत नहीं बताने पर दो सौ प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अन्य स्रोत से आय छिपाने पर भी 50 से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने विदेशी आय, एसेट, खातों और शेयरों सहित अन्य जानकारी को भी निर्धारित फॉर्म में भरने होंगे।

    आईटीआर फॉर्म चयन में रखें सावधानी:

    सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि आकलन वर्ष 2025–26 में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरते समय आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर क्योंकि फॉर्म आईटीआर वन और आईटीआर फोर में कई नए बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सभी प्रमुख सावधानियों को देख कर ही आईटीआर भरने की जरूरत है।

    इसमें सबसे पहले सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना चाहिए। आईटीआर वन केवल उनके लिए है जिनकी आय 50 लाख से कम है और उन्हें वेतन, एक घर व ब्याज आदि से आय होती है। आईटीआर फोर उनके लिए है जो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के तहत रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं।

    आईटीआर दाखिल करने के लिए यह फॉर्म रखें तैयार

    फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाण पत्र, मेडिकल बीमा, गृह ऋण, शिक्षा ऋण आदि के डिटेल्स, आधार और पैन कार्ड। इसके अतिरिक्त इस साल में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए एचआरए की डिटेल्स में वर्क पैलेस, वास्तविक एचआरए रिसिव, वास्तविक एचआरए भुगतान, बेसिक सैलरी की जानकारी, 80सी, 80डी, 80ई, 80ईई, 80ईईए और 80 ईईबी के दावा के समय अब पालिसी नंबर, बैंक के नाम, ऋण की जानकारी देना अनिवार्य है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

    अब 15 सितंबर तक दाखिल हो सकेगा आईटीआर

    सीए आशीष रोहतगी, सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि आईटीआर फॉर्म जारी में होने वाली विलंब को देखते हुए विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा चुका है।

    इसके लिए बीते सप्ताह ही अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। ऐसे में अब आयकर दाताओं को अपने-अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बच सकते हैं।