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सृजन घोटाले में आरोपित बैंक मैनेजर को जेल, 1400 करोड़ की हेराफेरी का चल रहा है केस

1400 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले में भागलपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार को गुरुवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने 13 मार्च तक के लिए बेउर जेल भेज दिया।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 08:40 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 08:40 PM (IST)
सृजन घोटाले में आरोपित बैंक मैनेजर को जेल, 1400 करोड़ की हेराफेरी का चल रहा है केस
सृजन घोटाले में आरोपित बैंक मैनेजर को जेल, 1400 करोड़ की हेराफेरी का चल रहा है केस

पटना, जेएनएन। 1400 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले में भागलपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार को गुरुवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने 13 मार्च तक के लिए बेउर जेल भेज दिया। आरोपित के खिलाफ अदालत द्वारा वारंट जारी था। आरोपित को सीबीआइ ने अदालत में पेश किया। उसे यूपी के अमेठी में गिरफ्तार किया था। सीबीआइ उसे ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाई थी। 

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आरोपित ज्ञानेंद्र कुमार अमेठी में पदस्थापित था। सीबीआइ ने 2017 में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआइ ने घोटाले में 12 आरोपितों के खिलाफ 28 जून 2019 को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें नौ आरोपित जेल में हैं, जबकि तीन अभी फरार हैं। फरार आरोपितों के खिलाफ भी वारंट जारी है। 

गौरतलब है कि पिछले माह इसी से जुड़े एक मामले में भागलपुर के कल्याण विभाग की राशि सृजन खाते में हस्तांतरित कर देने के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की भागलपुर शाखा को दोषी पाया गया था। नीलाम पत्र अधिकारी सुनील कुमार ने 20 दिसंबर को की गई सुनवाई व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बैंक को पूर्ण रूप से दोषी पाया था। है। 26 फरवरी को दिए फैसले में बैंक को 24 मार्च तक कल्याण विभाग को राशि वापस करने का आदेश दिया था। बता दें कि उक्त खाते में जमा राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था। इससे कल्याण विभाग को एक करोड़ 28 लाख 87 हजार 357 रुपये की क्षति हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में कल्याण अधिकारी के पदनाम से चार खाते थे। विभिन्न तिथियों में बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट व कोषागार विपत्र के माध्यम से राशि जमा की गई थी।


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