Move to Jagran APP

हॉर्न बजाने पर पाबंदी, डीजे के शोर से रतजगा

पटना । राजधानी के आवासीय क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और हॉर्न बजाने पर पाबंदी क

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Dec 2017 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 01 Dec 2017 03:00 AM (IST)
हॉर्न बजाने पर पाबंदी, डीजे के शोर से रतजगा
हॉर्न बजाने पर पाबंदी, डीजे के शोर से रतजगा

पटना । राजधानी के आवासीय क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और हॉर्न बजाने पर पाबंदी का आदेश जारी हो चुका है। डीजे और कम्युनिटी हॉल संचालक रात दस बजे के बाद शोर नहीं मचाएंगे इसके लिए शपथ ली गई है। लगता है कि अब प्रशासन के अधिकारी अपना ही आदेश भूल गए हैं। शहर में रातभर होने वाले डीजे के शोर से लोगों की नींद हराम हो गई है।

loksabha election banner

पटना शहर से दानापुर की ओर लौटने के लिए बेली रोड और दीघा मार्ग दो विकल्प हैं। दोनों प्रधान मुख्य सड़कों के अलावा इनसे जुड़े लिंक पथ पर इन दिनों पूरी रात डीजे का शोर रहता है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने बीते साल शहर के सभी डीजे और बैंड पार्टी संचालकों को नोटिस जारी कर रात दस बजे के बाद शोर मचाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को तय समय के बाद शोर होने पर कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है। थानाध्यक्षों को भी अपने इलाके में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

बेली रोड पर चिड़ियाघर से दानापुर की ओर जाने के दौरान करीब दो दर्जन से अधिक मैरेज हॉल मुख्य मार्ग पर मिलेंगे। शादी-विवाह की लग्न के दौरान सभी जगह पूरी रात धमाल होता है। बेली रोड नहर से सगुना मोड़ का हाल सबसे बुरा है। तीन किलोमीटर की दूरी में कतार से बने मैरेज हॉल में रात में डीजे बजता रहता है। हाल यह है कि पहले छोटे वाहनों पर लाउडस्पीकर बजाए जाते थे। इन दिनों ट्रॉली और ट्रैक्टर पर भी डीजे बजता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.