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फिश की बिक्री पर रोक का आदेश फिस्स

राजधानी के बाजारों में मछलियों की खरीद-बिक्री पर रोक के आदेश के दूसरे दिन भी इसका असर नहीं दिखा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 11:00 PM (IST)
फिश की बिक्री पर रोक का आदेश फिस्स
फिश की बिक्री पर रोक का आदेश फिस्स

पटना : राजधानी के बाजारों में मछलियों की खरीद-बिक्री पर रोक के आदेश के दूसरे दिन भी इसका कोई असर नहीं दिखा। राजधानी के बाजारों में सामान्य दिनों की तरह ही मछलियां बिकती रहीं। राज्य सरकार की ओर से सोमवार से ही पटना के बाजार में आंध्र प्रदेश और बंगाल से आने वाली मछलियों के साथ ही स्थानीय मछलियों की खरीद-बिक्री पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। यह रोक जांच होने तक पटना नगर निगम क्षेत्र के लिए ही लगाई गई है।

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मालूम हो कि सरकार के आदेश को प्रभावी बनाने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को दी गई थी। लेकिन प्रशासन या नगर निगम प्रशासन की कोई भी टीम मछली की खरीद-बिक्री पर रोक के आदेश का पालन कराते हुए नहीं दिखी। राजधानी के मुख्य बाजार बो¨रग कैनाल रोड, राजा बाजार, राजापुर पुल, पाटलिपुत्र थाने के सामने, बाजार समिति, कुर्जी आदि इलाकों में मछलियां आसानी से बिक रही थीं।

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: थाने के सामने बिकती रही मछलियां :

नगर निगम क्षेत्र में रोक के बावजूद मंगलवार को मछलियों की बिक्री होती रही। नेहरू नगर रोड में पाटलिपुत्र थाने के सामने भी मछली की दुकान सजी रही। कमोबेश यही स्थिति राजाबाजार मछली बाजार, राजापुर पुल के पास के बाजार व बाजार समिति में भी दिखी। इन इलाकों में मछलियों की नई खेप भले ही नहीं आई हो, लेकिन पुरानी खेप की मछलियां धड़ल्ले से बिकती रहीं।

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: राजधानी की 10 जगहों से लिए गए थे नमूने :

आंध्र प्रदेश और बंगाल से आने वाली मछलियों के साथ ही स्थानीय मछलियों के राजधानी में 10 नमूने लिए गए थे। बताया जाता है कि मछलियों की जांच में कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक तत्व भी मिले थे। इसमें फॉर्मलिन, मरकरी, कैडमियम, लेड जैसे मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था। सरकार की ओर से लिए गए नमूनों में छह नमूने आंध्र प्रदेश, दो बंगाल और दो स्थानीय मछलियों के थे। इनको कोलकाता स्थित सेंट्रल फूड लैब में जांच के लिए भेजा गया था। जांच में पुष्टि की गई थी कि आंध्र और बंगाल की मछलियों में फॉर्मलिन एवं भारी धातुओं की मात्रा मानक से अधिक है। ऐसी मछलियों का प्रयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत असुरक्षित है।

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: जुर्माना या कार्रवाई को लेकर निगम को जानकारी नहीं :

राज्य सरकार की ओर से पटना नगर निगम क्षेत्र में मछली के व्यापार, परिवहन, बिक्री एवं जमा कर रखने पर भी 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन इसकी जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को नहीं है। मछली पर रोक को लेकर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि निर्देश के बाद भी यदि कोई मछली का कारोबार करता, बेचता पाया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सात वर्ष जेल की सजा होगी और दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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यहां से लिए गए नमूने : बाजार समिति, मछली बाजार गुलजार बाग, मछली बाजार राजाबाजार, मछली बाजार बो¨रग रोड

जिन मछलियों के नमूने लिए : कतला, रेहू, जासर, बोआरी, भेक्की

नमूनों में पाए गए केमिकल : फॉर्मलिन, मरकरी, कैडमियम व लेड।


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