Bihar News: बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटा ली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए इसी साल 15 सितंबर को इन शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी।
राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटा ली है । हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी साल 15 सितंबर को इन शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी । सोमवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है। लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी । राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने बहस किया। मामला हाई स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है।
हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने दायर की थी अपील
मालूम हो कि इसी साल नौ फ़रवरी को पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्रीति प्रिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था । कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया है। वे सभी सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बीएड नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री के पात्र होंगे।
एकलपीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बीएड में अपना नामांकन कराया है। सत्र 2017-19 में पाठ्यक्रम के बावजूद कि उन्होंने बी.एड प्राप्त किया है। कट आफ तिथि से पहले डिग्री पात्र नहीं होंगे, लेकिन उन्हें चयन/ नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।