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शादी में 50 की संख्‍या केवल मेहमानों तक सीमित नहीं, पटना के डीएम ने नए आदेश में कही यह बात

सरकारी कार्यालयों में 6 फरवरी तक आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित। आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट। रेस्टोरेंट में क्षमता का 50 प्रतिशत ग्राहक बैठाएं। रात 8.00 बजे बंद होगी सभी दुकानें कड़ाई से होगी मास्क वाहन और दुकानों की जांच।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 01:48 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 03:02 PM (IST)
शादी में 50 की संख्‍या केवल मेहमानों तक सीमित नहीं, पटना के डीएम ने नए आदेश में कही यह बात
कोरोना के मामले को देखते हुए लगाया गया प्रतिबंध। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंधों की अवधि छह फरवरी तक बढ़ा दी है। इस बीच वर्तमान में चल रहे सारे नियम ही प्रभावी होगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए छह फरवरी तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। नए आदेश में स्टाफ सहित 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। सभी को फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य रहेगा। बैठने की लिए दो गज की दूरी के अनुसार व्यवस्था रहेगी। बरात जुलूस और डीजे प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही ग्राहक को ही बिठाया जा सकेगा। वहीं रात आठ बजे दुकानें बंद हो जाएगी। जिला दंडाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को धारा144 के तहत प्रतिबंध संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 

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बिना मास्‍क के ग्राहक को सामान देने पर दुकानें होंगी सील

अधिसूचना के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थलों पर मेला, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। जन सुरक्षा के लिए मास्क की चेकिंग के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दंडाधिकारी सहित 47 टीमें भीड़ वाले इलाके में छापेमारी करेगी। वाहनों में बिना मास्क के यात्री बैठाना वर्जित किया गया है। दुकानदारों को बिना मास्क वाले ग्राहकों के साथ बिक्री करते पकड़े जाने पर प्रतिष्ठान अस्थाई रूप से सील किया जाएगा।

आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से बाहर

बीमार को इलाज के लिए और एंबुलेंस को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। डेयरी उत्पाद ओर दवा की आपूर्ति वाले वाहन चलेंगे। सब्जी मंडी और भीड़ वाले जगहों पर मास्क की चेकिंग और जुर्माना की कार्रवाई जारी रहेगी। माल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। फल-सब्जी ठेला पर बिक्री कर सकते हैं। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, कोल्ड स्टोरेज, ई-कामर्स, निजी सुरक्षा एजेंसी और बैंक-बीमा कार्य पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि इनमें भी कोविड मानकों का अनुपालन करना होगा।

पटना का संक्रमण दर 16 प्रतिशत घटा

बता दें कि कोरोना संक्रमण दर पटना जिले में 28 प्रतिशत से गिरकर 12.7 प्रतिशत पहुंच गया है। पटना के छह प्रखंडों में एक्टिव केस की संख्या 10 से नीचे और सबसे अधिक पटना सदर क्षेत्र में 7024 एक्टिव केस बचे हैं। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। बीते 24 घंटे मे 758 नए संक्रमित मिले जबकि स्वस्थ्य होने वालों की संख्या 2559 दर्ज की गई। पटना जिला मे एक्टिव केस 8808 बचे हैं। होम आइसोलेशन में 8670 व्यक्ति उपचार करा रहे हैं। अस्पतालों में पटना जिला के भर्ती मरीजों की संख्या 75 है। तीसरी लहर के दौरान 15 जनवरी को एक्टिव केस सर्वाधिक 14907 था। 9 जनवरी को सर्वाधिक 28 प्रतिशत पाजिटिव केस मिले थे। 10 जनवरी को सर्वाधिक मामले 2645 केस मिले थे। 


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