बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, लेकिन जेल से अभी नहीं मिलेगी रिहाई; जानें
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए राहत भरी खबर है। मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को एक मामले में गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। खबर में जानें पूरा मामला।
पटना, जेएनएन। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए राहत भरी खबर है। मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को एक मामले में गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। हालांकि, अभी उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। बाढ़ कोर्ट में आज ही एक अन्य मामले की भी सुनवाई हुई। उस मामले में कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत नहीं दी। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।
हत्या की साजिश व एके 47 बरामदगी के मामले
जानकारी के अनुसार, पटना हाईकोर्ट में गुरुवार काे निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पर चल रहे दो मामलों की सुनवाई हुई। अनंत सिंह को हत्या की साजिश के मामले में पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उनके पैतृक घर लदमा से एके 47 समेत हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
दो नियमित जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई
इन दो नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की। बाढ़ थाना कांड 389/2019 का मामला पिछले साल जुलाई उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से एके 47 समेत अन्य अवैध हथियार का पुलिस छापेमारी में बरामदगी से संबंधित है। इस मामलें में उनके विरुद्ध यूएपीए एक्टके तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामलें में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
75/2019 मामले में मिली जमानत
दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 का मामला हत्या की साजिश से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस द्वारा हथियार के साथ गिरफ्तार दो लोगों ने बताया कि उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आये थे। इस मामले में निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को छोड़ कर अन्य आरोपियों को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसी मामले में आज अनंत सिंह को भी जमानत मिल गई। बहरहाल, मोकामा विधायक अनंत सिंह को अभी एके 47 के मामले में जेल में ही रहना होगा।