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Bihar Lockdown 4: बिहार में ऑड- ईवन के तहत चलेंगे ऑटो व ई-रिक्शा, किराया व दिन फाइनल

बिहार सरकार ने लॉकडाउन-4 में ऑटो व ई-रिक्शा चलाने का दायरा तय कर दिया है ताकि लोगों को आवश्यक कारणों से आने-जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पूरी जानकारी इस खबर में।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 08:20 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 10:17 AM (IST)
Bihar Lockdown 4: बिहार में ऑड- ईवन के तहत चलेंगे ऑटो व ई-रिक्शा, किराया व दिन फाइनल
Bihar Lockdown 4: बिहार में ऑड- ईवन के तहत चलेंगे ऑटो व ई-रिक्शा, किराया व दिन फाइनल

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन-4 में ऑटो व ई-रिक्शा चलाने का दायरा तय कर दिया है। लोगों को आवश्यक कारणों से कहीं आने-जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन की गाडिय़ों का परिचालन बिहार में ऑड एवं ईवन के तर्ज पर होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। इसी आधार पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अनुपालन का निर्देश दिए हैं।

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परिवहन सचिव ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड (विषम अंक) एवं ईवन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे, जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। 

टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिले के अंदर किया जाएगा। ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी। जिला के बाहर अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जाएगा। जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया तय संबंधित जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। जिलाधिकारी शारीरिक दूरी के अनुसार सवारी की संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा तय करेंगे।

क्या है ऑड-ईवन

जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,2,3,7 और 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नबंर कहा जाएगा। जबकि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 और 8 होगा उसे ईवन (सम) नबंर कहा जाएगा।

परिवहन सचिव ने दिए हैं ये निर्देश

  • बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा
  • कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे
  • जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा
  • ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त, अधिकतम मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी
  • सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में शारीरिक दूरी अपनना अनिवार्य होगा
  • ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • वाहन चालक संबंधित वाहन को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे।
  • स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगाएंगे

अंतरजिला जाने के ओला-उबर की कर सकते हैं एडवांस बुकिंग

दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला, उबर की टैक्सी से घर जा सकेंगे। इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से आने से पूर्व ही बुकिंग करा सकते हैं। राजधानी स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों को ओला, उबर टैक्सी सुविधा दी जा रही है।


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