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राहत भरी खबर : एटीएम से पैसा निकालने पर अब नहीं देने पड़ेंगे टैक्स

ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि एटीएम से पैसा निकालने वक्त ग्राहकों को टैक्स नहीं देने पड़ेंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Jun 2018 03:31 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jun 2018 03:31 PM (IST)
राहत भरी खबर : एटीएम से पैसा निकालने पर अब नहीं देने पड़ेंगे टैक्स
राहत भरी खबर : एटीएम से पैसा निकालने पर अब नहीं देने पड़ेंगे टैक्स

पटना [जेएनएन]। बैंक एटीएम से पैसा निकालने वालों का बैंक चुपके से टैक्स काट लेती थी। यहीं नहीं जो ग्राहक किसी को चेक से पेमेंट करते थे वैसी स्थिति में भी ग्राहकों पर अतिरिक्त भार पड़ता था।

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लेकिन जैसी कि अब खबर आ रही है कि ग्राहकों को बैंक एटीएम और चेक से पैसा निकालने के लिए अब अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा। इसके पीछे मुख्य कारण यहीं बताया जा रहा है कि एटीएम से पैसा निकासी के मामलों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही चेकबुक जैसी फ्री सेवा को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। हालाकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी देना पड़ेगा।

राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में 'बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)' जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था। राजस्व विभाग की तरफ से बैंकिंग, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकर सेक्टर में जीएसटी लगने या नही लगने से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया गया है, जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव, भविष्य व आगे के अनुबंधों से जुड़े लेनदेन को जीएसटी से छूट मिलेगी।

गौर हो कि पिछले महीने बैंकों को निश्शुल्क सेवाओं के लिए भी सर्विस टैक्स चुकाने का नोटिस मिलने पर सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से इन लेनदेन को जीएसटी से छूट देने का आग्रह किया था।


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