मंजू वर्मा का जेल जाना तय, पुलिस रिमांड पर भेजे गए पति ...और SC ने की ये तल्ख टिप्पणी
पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। उधर, मंजू वर्मा के खिलाफ बुधवार को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया।
By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 12:11 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 12:11 PM (IST)
पटना/ बेगूसराय [जागरण टीम]। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में कुर्सी गंवाने वाली पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेगूसराय के मंझौल एसीजेएम कोर्ट ने बुधवार को चेरिया बरियारपुर स्थित उनके घर से प्रतिबंधित हथियारों के 50 कारतूस मिलने के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। वहीं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
इसके पहले बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि मंजू वर्मा को अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने इसके जवाब पर राज्य सरकार को लताड़ लगाई। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआइ जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है।
मंजू वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, पुलिस रिमांड पर पति
बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को मंझौल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने मंझौल एसीजेएम प्रभात त्रिवेदी के न्यायालय में पांच दिन की रिमांड का आवेदन दिया था। हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ दो दिन की ही स्वीकृति दी। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि चंद्रशेखर वर्मा से उनके घर से बरामद गोलियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
मंजू वर्मा के सामने आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता
मंजू वर्मा के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उनके समक्ष भी आत्मसमर्पण कर जेल जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।
बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल
इसके पहले बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूूछा कि इस मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। जवाब में बिहार सरकार ने कहा कि मंजू वर्मा कहीं छिप गईं हैं और नहीं मिल रहीं। इसपर कोर्ट ने कहा कि ये तो अजीब बात है। लगता है सब कुछ ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये सुनकर लगता है सब ठीक नहीं है। इसके पहले मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की धीमी जांच पर नाराजगी जताई थी और साथ ही पूछा था कि मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कोर्ट ने कहा था कि बिहार में क्या हो रहा है? मंजू वर्मा का किस तरह का प्रभाव है कि अब तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है?
इसके पहले बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि मंजू वर्मा को अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने इसके जवाब पर राज्य सरकार को लताड़ लगाई। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआइ जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है।
मंजू वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, पुलिस रिमांड पर पति
बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को मंझौल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने मंझौल एसीजेएम प्रभात त्रिवेदी के न्यायालय में पांच दिन की रिमांड का आवेदन दिया था। हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ दो दिन की ही स्वीकृति दी। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि चंद्रशेखर वर्मा से उनके घर से बरामद गोलियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
मंजू वर्मा के सामने आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता
मंजू वर्मा के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उनके समक्ष भी आत्मसमर्पण कर जेल जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।
बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल
इसके पहले बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूूछा कि इस मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। जवाब में बिहार सरकार ने कहा कि मंजू वर्मा कहीं छिप गईं हैं और नहीं मिल रहीं। इसपर कोर्ट ने कहा कि ये तो अजीब बात है। लगता है सब कुछ ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये सुनकर लगता है सब ठीक नहीं है। इसके पहले मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की धीमी जांच पर नाराजगी जताई थी और साथ ही पूछा था कि मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कोर्ट ने कहा था कि बिहार में क्या हो रहा है? मंजू वर्मा का किस तरह का प्रभाव है कि अब तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है?
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