अनंत सिंह के सीसीए मामले पर फैसला सुरक्षित
पटना हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
By Edited By: Published: Tue, 20 Dec 2016 03:05 AM (IST)Updated: Tue, 20 Dec 2016 03:05 AM (IST)
पटना। पटना हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यदि खंडपीठ सीसीए को वैध पाती है तो विधायक सिंह को कम से कम एक साल तक जेल में ही रहना होगा। उन्हें सीसीए के बाद ज़मानत नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह एवं न्यायाधीश संजय प्रिय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वरीय वकील प्रशात कुमार शाही एवं प्रधान अपर महाधिवक्ता चितरंजन सिन्हा की लम्बी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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