एक, दो, पांच और दस के सभी सिक्के वैध, अपने बैंक खाते में भी कर सकते हैं जमा
एक, दो, पांच और दस के सभी सिक्के वैध हैं। इसे स्वीकार न करना अपराध की श्रेणी में आता है। लोग अपने बैंक खातों में भी इस सिक्के को जमा कर सकते हैं।
पटना [जेएनएन]। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से जारी एक, दो, पांच और दस रुपये के सभी सिक्के वैध और चलन में हैं। लिहाजा, इन्हें स्वीकार न करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
आरबीआइ ने यह भी साफ किया है कि आम लोगों की ओर से बिना किसी सीमा के अपने बैंक खाते में सिक्कों को जमा किया जा सकता है।
सिक्कों को जमा करने संबंधी जो ऊपरी सीमा क्वायनेज एक्ट-2011 में दी गई है, वह व्यापारिक लेनदेन के लिए है। आरबीआइ ने प्रेस विज्ञपित जारी कर कहा है कि अलावा, सिक्कों के विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पटना स्थित कार्यालय में भी काउंटर कार्य कर रहा है।
बता दें कि इन दिनों कहीं-कहीं लोग सिक्का लेने से इंकार कर रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि हमारे पास काफी संख्या में सिक्के जमा हो गए। न तो बैंक में जमा होता है आैर न हीं कोई ग्राहक इसे स्वीकार करते हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि दुकानदार सिक्के नहीं लेते हैं। कई बार सिक्के के विवाद को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट भी हो गई है।