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बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, खुलेंगी कपड़ों की दुकानें; मरीजों-यात्रियों के लिए चलेंगी टैक्‍सी

बिहार में लॉकडाउन-4 के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों के साथ सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। यहां किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 10:01 PM (IST)Updated: Mon, 18 May 2020 10:01 PM (IST)
बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, खुलेंगी कपड़ों की दुकानें; मरीजों-यात्रियों के लिए चलेंगी टैक्‍सी
बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, खुलेंगी कपड़ों की दुकानें; मरीजों-यात्रियों के लिए चलेंगी टैक्‍सी

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में लॉकडाउन-4 के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों के साथ सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। रेड और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। अन्य सभी जोन को समान क्षेत्र घोषित किया गया है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश दिए। केंद्र सरकार के लॉकडाउन-4 की नई गाइडलाइन के बाद बिहार ने भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सिर्फ एक नई छूट दी है। कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, किंतु रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिलेगी। 

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गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सभी प्रखंड मुख्यालयों में क्वारंटाइन केंद्रों में बाहर से आ रहे मजदूरों को रखा जा रहा है। लिहाजा यहां संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में रहेंगे, यहां लॉकडाउन-1 की तरह तमाम बंदिशें लागू रहेंगी। 

रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेंगी छूट

राज्य सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी इलाकों को एक ही जोन में रखा है। वहां जरूरी सामानों के अलावा कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि संबंधित जिलों के डीएम तय करेंगे कि दुकानें किस तरह से खुलें ताकि वहां ज्यादा भीड़ न होने पाए। कपड़े की दुकानों में रेडीमेड कपड़े भी शामिल हैं। लोगों को अपने घर के पास की दुकानों में ही खरीदारी करने की इजाजत होगी। 

मरीजों-यात्रियों के लिए चलेंगी टैक्सी

राज्य सरकार ने ओला एवं उबर समेत दूसरी टैक्सियों को चलाने की इजाजत दी है। किंतु वे सिर्फ मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए ही चलेंगी। रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो के बारे में परिवहन विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा। निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही एक दिन में कार्यालय जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में भी पहले जैसे नियम लागू रहेंगे। 

खास बातें 

  • बिहार सरकार ने किया दिशा-निर्देश जारी, कपड़ों की दुकानें खुलेंगी
  • सरकारी व निजी कार्यालयों में 33 परसेंट कर्मियों से होगा काम 
  • कंटेनमेंट व रेड जोन छोड़कर सभी एरिया एक समान क्षेत्र घोषित
  • यात्री बसें बंद रहेंगी, किंतु बाहर से आने वालों के लिए चलेंगी विशेष बसें 

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