SC के बाद अब पटना HC ने भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की
सुप्रीम कोर्ट के बाद पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जाहिए की है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा है...
पटना, जेएनएन। स्वास्थ्य सेवा में बदहाली को लेकर राज्य सरकार की हर जगह किरकिरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नोटिस जारी कर जहां बिहार सरकार से चमकी बुखार से बच्चों की हुई मौत पर जवाब मांगा है तो वहीं अब पटना हाई कोर्ट ने भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
बिहार स्वास्थ्य सेवा की बदहाल हालत पर पटना हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कारण स्वास्थ्य सेवा की यह स्थिति हैं। बगैर फार्मसिस्ट के चल रहे सरकारी अस्पतालों के मामले पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालती फैसले का पालन नहीं किया गया, तो उन पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जायेगा। कोर्ट ने आश्चर्य जाहिर किया कि IGICI पटना में फार्मासिस्ट नहीं है। वहीं IGIC पटना में फार्मासिस्ट का पद ही नहीं है।
हाई कोर्ट ने नौकरशाही के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे भी हालात के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं।इस मामले पर एक जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी।
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