नावों के परिचालन पर 31 दिसंबर से दो जनवरी तक रहेगी रोक
अगर आप नए साल का जश्न गंगा के बीच बने टापू पर मनाने की योजना बना रहे हैं तो इसमें बदलाव कर लें।
पटना। अगर आप नए साल का जश्न गंगा के बीच बने टापू पर मनाने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें बदलाव कर लें। टापू तक पहुंचने के लिए निजी नावों या मोटरबोट के परिचालन पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। 31 दिसंबर से दो जनवरी तक गंगा नदी में न तो निजी नाव चलेंगी, न ही मोटर बोट।
अनुमंडलाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह के न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करते हुए 31 दिसंबर और एक व दो जनवरी को नावों एवं मोटरबोटों के परिचालन पूरी तरह बंद रखने का आदेश निर्गत किया है।
इस संबंध में जिलाधिकारी कुमार रवि के पत्र का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि अक्सर यह देखा जाता है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए लाखों लोग गंगा नदी के तट के साथ ही बीच में बने टापू पर इकट्ठा होते हैं। निजी नाविकों द्वारा क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर बैठाकर नदी पार या टापू पर ले जाने की आशंका बनी रहती है। अवैध तरीके से नावों के बेतरतीब परिचालन से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों की सुरक्षा एवं पूर्व की घटनाओं को देखते हुए तीन दिनों तक नावों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। अनुमंडलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद अब तीन दिनों तक नाव चलाने या नाव से टापू तक जाने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कसना तय है।
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