यदि आपने भी खरीदा है मकान और फ्लैट तो पढ़ लें ये खबर, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
आयकर विभाग के टारगेट पर हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने महंगे मकान और फ्लैट की खरीद तो की है पर आयकर विभाग को दिए जाने वाले एक प्रतिशत टीडीएस का भुगतान नहीं किया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार व झारखंड के करीब 25 हजार ऐसे लोग आयकर विभाग के टारगेट पर हैं, जिन्होंने 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये से अधिक के मकान और फ्लैट की खरीद तो की है पर आयकर विभाग को दिए जाने वाले एक प्रतिशत टीडीएस का भुगतान नहीं किया है। अब आयकर विभाग ऐसे लोगों को नोटिस जारी करने जा रहा है।
विभाग के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा-45 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनसे बकाए टीडीएस की राशि के साथ पेनाल्टी भी वसूला जाएगा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार-झारखंड केसी घुमरिया ने बताया कि महंगे फ्लैट व मकान की खरीद के समय एक प्रतिशत टीडीएस कटौती का प्रावधान है। लेकिन बिहार व झारखंड में आयकर विभाग के इस प्रावधान का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण सरकार को हर साल हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों ने तो महंगे फ्लैट व मकान की खरीद की जानकारी भी आयकर विभाग को अपने रिटर्न में नहीं दी है। कई लोगों ने तो फार्म-16 भरकर यह मान लिया है कि फ्लैट व मकान खरीदने में खर्च की गई रकम आयकर के दायरे में है ही नहीं। हमारे अधिकारी ऐसे लोगों की पहचान सर्वे के माध्यम से कर रहे हैं और इनसे हर हाल में बकाए टैक्स की वसूली की जाएगी।
घुमरिया ने बताया कि आयकर विभाग के बिहार-झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय को पिछले साल पांच लाख, दो हजार नए आयकर दाता बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य का 75 प्रतिशत हमने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार व झारखंड से 13,200 करोड़ रुपये के आयकर वसूली का भी लक्ष्य मिला था। जिसके विरुद्ध विगत फरवरी माह में हमने 9,000 करोड़ के राजस्व की वसूली कर ली है।