विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में EV पर सब्सिडी के लिए अब आधार हुआ जरूरी, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

Published: Wed, 28 Oct 2026 08:14 PM (IST)

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर मिलने वाले अनुदान के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

बिहार में EV पर सब्सिडी के लिए अब आधार हुआ जरूरी, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन (AI Generated Image)

बिहार में EV पर सब्सिडी के लिए अब आधार हुआ जरूरी, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन (AI Generated Image)

HighLights

  1. ईवी सब्सिडी हेतु आधार प्रमाणीकरण बिहार में अनिवार्य।

  2. चार्जिंग स्टेशन अनुदान के लिए भी आधार जरूरी।

  3. आधार न होने पर वैकल्पिक सत्यापन का प्रावधान।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बेस्ट ईवी सब्सिडी योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को अनुदान का लाभ लेने के लिए आधार नंबर का सत्यापन कराना होगा या आधार होने का प्रमाण देना होगा।

विभागीय जानकारी के अनुसार, जिन लाभार्थियों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, उन्हें आधार के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ऐसे लोगों का आधार पंजीकरण कराने और आधार में गलत या पुरानी जानकारी को अपडेट कराने में भी मदद करेगा।

इसके लिए आधार पंजीकरण केंद्रों से समन्वय किया जाएगा। यह व्यवस्था बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 और इसके 2026 के संशोधित प्रविधानों के तहत लागू की गई है। योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।

आधार सत्यापन न होने पर वैकल्पिक रास्ता:

अधिसूचना में कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने पर ओटीपी से प्रमाणीकरण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आधार के क्यूआर कोड या ऑफलाइन ई-केवाईसी से भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी। बच्चों को केवल आधार सत्यापन नहीं हो पाने के कारण लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

उनकी पहचान और माता-पिता से संबंध की पुष्टि वैकल्पिक दस्तावेजों से की जाएगी। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को भी तकनीकी या अन्य बाधाओं के कारण लाभ से वंचित नहीं करने के लिए अपवाद संबंधी व्यवस्था अपनाने का निर्देश है।