बड़ी खबर: GST से बिहार के 65 फीसद कारोबारियों को राहत
वस्तु एवं सेवा कर परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी सहूलियत देने का एलान किया है। इससे बिहार के करीब 65 फीसद व्यापारियों को राहत मिली है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी सहूलियत देने का एलान किया। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि जीएसटी परिषद के निर्णयों से बिहार के 65 फीसद जीएसटी करदाताओं को राहत मिली है। अब डेढ़ करोड़ से नीचे टर्न ओवर वाले कारोबारियों को प्रतिमाह के बजाए अब तीन महीने पर रिटर्न भरना होगा। सरकार को ऐसे कारोबारियों से मात्र 5 फीसद राजस्व की प्राप्ति होती है।
बकौल मोदी, पहले वैट व्यवस्था के तहत त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने का प्रावधान था मगर जीएसटी के तहत छोटे व बड़े सभी करदाताओं को प्रतिमाह विवरणी दाखिल करनी पड़ती है जिसके कारण छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी।
अब कंपाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा को बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया गया है। ऐसे कारोबारीे 3 महीने पर कुल बिक्री का 1 फीसद कर जमा कर विवरणी दाखिल करेंगे। कंपाउंडिंग डीलरों को दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार और इनपुट सब्सिडी का लाभ देने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन का निर्णय लिया गया है।
रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत पहले निबंधित करदाताओं को अनिबंधित आपूर्तिकर्ता से माल खरीदने पर कर भुगतान करना पड़ता था। इससे अब छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी।