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387 अभियुक्तों ने किया बेल जंप, कोर्ट को बताएगी बिहार सरकार, चार लोक अभियोजकों पर एक्‍शन

अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने मंगलवार को मगध और सारण प्रमंडल के अंतर्गत कुल आठ जिलों के दर्ज उत्पाद वादों की समीक्षा की। इसमें पाया गया कि 27 उत्पाद वादों में विशेष कोर्ट या हाईकोर्ट से जमानत पाने वाले 387 अभियुक्तों ने बेल जंप किया है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Wed, 26 Jan 2022 12:29 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jan 2022 12:29 PM (IST)
387 अभियुक्तों ने किया बेल जंप, कोर्ट को बताएगी बिहार सरकार, चार लोक अभियोजकों पर एक्‍शन
अभियुक्‍तों के बेल जंप करने की कोर्ट से होगी शिकायत। केके पाठक ने की समीक्षा। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, पटना। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने मंगलवार को मगध और सारण प्रमंडल के अंतर्गत कुल आठ जिलों के दर्ज उत्पाद वादों की समीक्षा की। इसमें पाया गया कि 27 उत्पाद वादों में विशेष कोर्ट या हाईकोर्ट से जमानत पाने वाले 387 अभियुक्तों ने बेल जंप किया है। यानी जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया या जमानत अवधि पूरी होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि ऊपरी अदालतों के संज्ञान में यह मामला लाया जाएगा।

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तीन वर्षों तक सरकारी पैनल में नहीं रहेंगे ये विशेष लोक अभियोजक

समीक्षा के दौरान सुस्ती बरतने पर जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा एवं सिवान के विशेष लोक अभियोजकों को उत्पाद वाद की पैरवी से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही अगले तीन वर्ष तक किसी भी सरकारी पैनल में नहीं रखने की अनुशंसा विधि विभाग से की गई। इसमें जहानाबाद के संजय कुमार, औरंगाबाद के अवधेश कुमार सिंह, नवादा के त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा और सिवान के तारकेश्वर प्रसाद शामिल हैं। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने 30 जनवरी को राज्य के सभी विशेष लोक अभियोजकों का विशेष प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

पूर्व एसएसपी गरिमा मलिक व उपेंद्र शर्मा हाईकोर्ट में तलब

पटना हाईकोर्ट ने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर अंतरिम जमानत पर रिहा अभियुक्त के फरार हो जाने के मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व एसएसपी गरिमा मलिक एवं उपेंद्र शर्मा को दो फरवरी को तलब किया है। अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने प्रेम साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोर्ट फिजिकल मोड में शुरू नहीं होता है तो उक्त सभी अधिकारियों को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर हलफनामा के साथ आनलाइन उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पटना के एसएसपी को 30 अगस्त 2020 से पदस्थापित पटना सिटी के एसडीपीओ द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई पर भी जानकारी देने को कहा। एकलपीठ ने उक्त पटना के वर्तमान एसएसपी द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष जाहिर किया। 


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