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Bihar Lockdown Guidelines: अब एक घंटे पहले बंद हो जाएंगी दुकानें, सिर्फ 20 की मौजूदगी में होगी शादी

Bihar Lockdown Guidelines बिहार सरकार ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। अब 25 मई तक पूरा राज्य लॉक रहेगा। दस दिन लॉकडाउन को विस्तार देने के साथ गाइडलाइन में भी बदलाव किया गया है। जानें क्या है नई गाइडलाइन-

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 02:51 PM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 05:06 PM (IST)
Bihar Lockdown Guidelines: अब एक घंटे पहले बंद हो जाएंगी दुकानें, सिर्फ 20 की मौजूदगी में होगी शादी
बिहार में लॉकडान बढ़ा दिया गया है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के मामले कम होते देख बिहार सरकार ने इसको विस्तार दिया है। अब 25 मई तक पूरा राज्य लॉक रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने पुरानी गाइडलाइन में कुछ संशोधन किया है। अब शादी समारोह में 50 की जगह केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ ही दुकानें खोलने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। 

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विवाह में अब सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति

चैतन्य प्रसाद ने बताया कि नए नियमों के तहत अब विवाह समारोह में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। पहले 50 लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। विवाह समारोह के लिए संबंधित परिवार को पास के थाने को कम से कम तीन दिन पहले जानकारी देनी होगी।

एक नजर : 

- शहरी क्षेत्र में खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध व पीडीएस दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक ही खुलेंगी

- ग्रामीण क्षेत्रों में ये दुकानें सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी 

- निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, खाद्य एवं बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन (सोमवार और गुरुवार) को सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी

- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग व शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगेे

- रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक मान्य होगी

- सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा

आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुलने का समय बदला

चैतन्य प्रसाद ने बताया कि आपदा प्रबंधन समूह ने लॉकडाउन की बढ़ी हुई मियाद के लिए आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्र में खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध व पीडीएस दुकानें अब सुबह छह बजे से 10 बजे तक के लिए खोली जा सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सात से 11 बजे तक आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति थी। 

आरा मिल खोलने का फैसला डीएम के स्तर पर तय होगा

चैतन्य प्रसाद ने बताया कि आम और लीची आदि फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानें और आरा मिल खोलने का फैसला जिलाधिकारी के स्तर पर लिया जाएगा। वे निर्णय करेंगे कि पेटी निर्माण की दुकानें और आरा मिलों को कितने समय के लिए और कब-कब और कितनी दुकानों को खोला जा सकेगा। 

निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, खाद्य-बीज की दुकानें भी दो दिन खुलेंगी

नई गाइड लाइन में निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, खाद्य-बीज की दुकानें खोलने के भी प्रविधान किए गए हैं। ये दुकानें सप्ताह में दो दिन (सोमवार और गुरुवार) सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी।

बेवजह कार, बाइक लेकर निकले तो बनेंगे दंड के भागी

बेवजह कार और बाइक लेकर निकलने वालों से सख्ती से निपटने के प्रविधान किए गए हैं। चैतन्य प्रसाद ने बताया कि कुछ अपवादों को छोड़कर वाहन परिचालन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अंतर्गत जुर्माना किया जाएगा। 

कोविड अस्पताल, केयर सेंटर में होगी सामुदायिक रसोईघर की व्यवस्था

सरकार ने फैसला किया है कि राज्य सरकार के स्तर पर कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पर मरीजों और उनकी देखरेख में लगे अटेंडेंट (तीमारदारों) के खाने के लिए सामुदायिक रसाईघर (कम्युनिटी किचन) की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल मरीजों के अटेंडेंट के लिए किचन की व्यवस्था करना चाहता है तो किसी निजी व्यक्ति या फिर संस्था की मदद से यह कार्य कर सकता है, लेकिन उसे कोविड प्रोटोकॉल और साफ-सफाई के नियमों का पालन करना होगा। 


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