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लालू के लाल तेजप्रताप यादव को पटना हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, सुनवाई की तारीख भी की निर्धारित

राजद विधायक तेजप्रताप यादव के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव अर्जी में उठाए गए सवालों का भी जबाब दाखिल करने का निर्देश तेजप्रताप को दिया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 08:29 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 08:45 PM (IST)
लालू के लाल तेजप्रताप यादव को पटना हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, सुनवाई की तारीख भी की निर्धारित
राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजप्रताप यादव। जागरण आर्काइव।

राज्य ब्यूरो, पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक तेजप्रताप यादव के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव अर्जी में उठाए गए सवालों का भी जबाब दाखिल करने का निर्देश हसनपुर से राजद के विधायक तेजप्रताप को दिया गया है। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने विजय कुमार यादव की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की।

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संपत्ति का सही-सही और पूर्ण विवरण दाखिल नहीं 

चुनाव अर्जी में राजद विधायक तेजप्रताप यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही-सही और पूर्ण विवरण नहीं दाखिल किया था। कोर्ट ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तेजप्रताप सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि अगल महीने आठ अप्रैल निर्धारित कर दी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही-सही और पूर्ण विवरण नहीं दाखिल किया था। कोर्ट ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तेजप्रताप सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। तेजप्रताप यादव पिछले साल नवंबर माह में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हसनपुर से राजद विधायक बने हैं। 

जदयू विधायक को नोटिस

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के चुनाव को चुनौती देने वाली अर्जी पर भी न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने नोटिस जारी किया है। विपिन कुमार उर्फ विपिन मंडल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। अर्जी में कहा गया है कि निर्वाचन पदाधिकारी ने आनन-फानन में उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। इस याचिका को भी कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए जदयू विधायक को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख आठ अप्रैल तय की है। 


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