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Unlock Bihar: पटना में मॉल-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ खुल गए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान

Unlock Bihar बिहार की राजधानी पटना शनिवार से अनलॉक हो गया है। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान 50 फीसद कर्मियों के साथ खुल गए हैं।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 10:18 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 09:45 PM (IST)
Unlock Bihar: पटना में मॉल-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ खुल गए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान
Unlock Bihar: पटना में मॉल-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ खुल गए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान

पटना, जेएनएन। Unlock Bihar: शनिवार से पाबंदियों के पहरा के बीच मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान 50 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। गुरुवार को राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश पटना में भी लागू किए गए हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लगा रहेगा। सभी दुकान और प्रतिष्ठान 10 बजे से शाम छह बजे तक और फल- सब्जी मंडी एवं मांस, मछली की दुकानें सुबह छह से 11 व शाम तीन से सात बजे तक खुलेंगी।

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लॉकडाउन से मुक्त नहीं कंटेनमेंट जोन

बसें नहीं चलेंगी, पर निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आवागमन की छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कंटेनमेंट जोन  को लॉकडाउन से मुक्त नहीं किया गया है। पटना के 107 कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां सिर्फ आवश्यक और रोजमर्रा सामग्रियों की दुकानें ही खुलेंगी। प्रभारी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त रिची पांडेय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनलॉक 3 के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, पर ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं धार्मिक समारोहों पर पूर्णतया रोक रहेगी। निजी व सरकारी कार्यालय पचास फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय फुल स्ट्रेंथ के साथ खुल सकेंगे। 

मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई

डीडीसी ने बताया कि रेस्टोरेंट और ढाबों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। वहां से टेक अवे या होम डिलीवरी सेवाएं दी जा सकती हैं। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बताया गया कि मानकों का अनुपालन सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को करना होगा। अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए धावा दल सहित अनुमंडल प्रशासन, यातायात पुलिस, थाना एवं नगर निगम की टीम का जांच अभियान जारी रहेगा। मानकों की उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। 

बेऊर इलाके में चार मोहल्ले कंटेनमेंट घोषित

राजधानी के बेऊर इलाके में चार मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेऊर में महाबीर कॉलोनी, मखदुमपुर मगध कॉलोनी और उलास बिहार के दो कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।


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