ट्रैफिक जुर्माना: गुजरात के बाद अब बिहार में राहत की उम्मीद, परिवहन मंत्री ने दिए संकेत
बिहार में नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी जुर्माना से राहत की उम्मीद है। सरकार समीक्षा के बाद इस संबंध में फैसला कर सकती है। क्या है मामला जानिए इस खबर में।
पटना [स्टेट ब्यूरो]। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बीते एक सितंबर से इसके लागू होने के बाद से आम लोग परेशान हैं। लेकिन बिहार में अब भारी जुर्माने में रियायत मिलने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री ने इसके संकेत दिएहैं। राज्य सरकार इसपर विचार कर सकती है। इसके पहले गुजरात सरकार ने भी जुर्माने में कमी की घोषणा की है।
विदित हो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री निति गडकरी ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो जुर्माने की राशि में कमी कर सकती हैं। इसके बाद गुजरात में जुर्माने की रशि में कटौती की गई। बिहार सहित अन्य कई राज्यों में भी ऐसे संकेत मिले हैं।
बिहार के परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि गुजरात सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी जुर्माने के प्रावधान में रियायत दी है। बिहार सरकार भी नए कानून के लागू होने के बाद की स्थिति की समीक्षा कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद ही इसपर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने जुर्माने के प्रावधान में रियायत दी है। कुछ अन्य राज्य भी इसे लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रक्रिया पर निगाह है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सबके लिए जरूरी है। इसके पालन के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।