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बिहार: दरोगा बहाली मामले में आदेश सुरक्षित, एक मार्च को आएगा फैसला

पटना हाईकोर्ट ने दरोगा बहाली मामले में आज सुनवाई करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब इस मामले में एक मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 05:08 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 05:08 PM (IST)
बिहार: दरोगा बहाली मामले में आदेश सुरक्षित, एक मार्च को आएगा फैसला
बिहार: दरोगा बहाली मामले में आदेश सुरक्षित, एक मार्च को आएगा फैसला

पटना, राज्य ब्यूरो। दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा परिणाम को कानूनन  अवैध घोषित  किये जाने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट अब इसका फैसला एक मार्च को सुनाएगी। 

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मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने बिहार सबोर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन द्वारा दायर  अपील पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर वह अपना फैसला एक मार्च को सुनाएगा।

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट की एक एकल पीठ के न्यायाधीश शिवाजी पांडेय  ने रमेश कुमार व अन्य द्वारा दायर 195  रिट  याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए राज्य में दरोगा बहाली के लिए ली गई  परीक्षा को अवैध करार देते हुए पूरे परीक्षा  परिणाम को निरस्त कर दिया था।

कोर्ट  ने बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमिशन द्वारा निकाले गए मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को अपारदर्शी एवम कानूनन अवैध करार देते हुए  कमीशन को कहा था कि वह नए सिरे से सम्बन्धित नियमों का पालन करते हुए मुख्य परीक्षा  का रिजल्ट  प्रकाशित करे।

मालूम हो कि दरोगा पद के  कुल 1717 रिक्तियों के लिए कमीशन द्वारा  22 जुलाई 2018 को मुख्य परीक्षा ली गयी थी जिसमे 29359 अभ्यार्थी शामिल हुए थे।  मुख्य परीक्षा में दस हजार एक सौ इकसठ अभ्यर्थी सफल घोषित  किये गए थे।

करीब 195 अभ्यार्थियों ने रिट याचिका दायर कर कमीशन द्वारा मनमानापन और बहाली प्रक्रिया में  पारदर्शिता की कमी की शिकायत करते हुए मुख्य परीक्षा परिणाम को निरस्त करने  का अनुरोध कोर्ट से किया था।

एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए 5 सितम्बर 2018 को नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम रिज़ल्ट  के प्रकाशन पर रोक लगा दिया था। उसके बाद एकलपीठ ने कमीशन द्वारा निकाले गए मुख्य परीक्षा  के परिणाम को ही निरस्त कर दिया था।


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