बिना हेल्पलाइन नंबर प्लेट के सड़कों पर नहीं दौड़ेगी कार और बाइक टैक्सी
बिहार में अब सड़कों पर कार और बाइक टैक्सी पर हेल्पलाइन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ये संशोधन बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन नियमावली-2018 के तहत किया जा रहा है।
पटना, जेएनएन। अब बिना हेल्पलाइन नंबर प्लेट के सड़कों पर कार और बाइक टैक्सी नहीं दौड़ेगी। नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगानी होगी। बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन नियमावली-2018 में परिवहन विभाग ने कार और बाइक टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली एजेंसियों पर नकेल कसने का इंतजाम किया है। हेल्पलाइन नंबर प्लेट पर डीटीओ, पुलिस, महिला हेल्पलाइन का नंबर प्रमुख्ता से प्रदर्शित करना होगा।
टैक्सी में हेल्पलाइन नंबर लगाए बगैर अब बिहार की सड़कों पर नहीं दौड़ पाएगी। नंबर प्लेट पर लाइसेंस लेने वाली एजेंसियों को कम से कम 50 टैक्सी का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारियों को अधिकतम तीन वर्षों के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। यात्रियों के लिए फीड बैक बुक, प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में बैठ सकेंगे छह लोग
कार टैक्सी में जहां ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम छह यात्रियों को बैठने की छूट दी गई है वहीं, बाइक टैक्सी (मोटर साइकिल) पर चालक के अलावा एक सवारी को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। हां, पांच वर्ष तक के बच्चे को लेकर चलने की छूट का प्रावधान किया गया है। बाइक टैक्सी एजेंसियों को हेलमेट उपलब्ध कराना होगा। अव्यसकों को बुकिंग पर पाबंदी रहेगी। सफेद रंग के प्लेट पर मोटे अक्षरों में मोटर साइकिल के आगे और पीछे बाइक टैक्सी का प्लेट लगाना होगा। लाइसेंस लेने वाली एजेंसियों को 24 घंटे और सातो दिन सेवा उपलब्ध कराने वाली नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी होगी। पार्किंग की व्यवस्था भी लाइसेंस लेने वाली एजेंसियों को करनी होगी। गाडिय़ों में यात्रा करने वाले का ब्योरा भी सहेज कर रखना होगा।