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क्‍या बेटे तेजप्रताप की शादी में पेरोल पर आ पाएंगे लालू यादव? संदेह बरकरार

जेल में बंद व एम्‍स दिल्‍ली में इलाजरत लालू प्रसाद के बेटे तेजप्रताप यादव की शादी 12 मई को है। इसके लिए लालू के पेरोल पर संदेह है। अभी तक अदालत में पेरोल की अर्जी भी नहीं दी गई है।

By Amit AlokEdited By: Published: Wed, 25 Apr 2018 09:43 PM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 08:06 PM (IST)
क्‍या बेटे तेजप्रताप की शादी में पेरोल पर आ पाएंगे लालू यादव? संदेह बरकरार
क्‍या बेटे तेजप्रताप की शादी में पेरोल पर आ पाएंगे लालू यादव? संदेह बरकरार

पटना [राज्य ब्यूरो]। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की शादी 12 मई को है। लेकिन, इस समारोह में लालू शिरकत कर सकेंगे, इसमें अभी तक संदेह बरकरार है। परिवार और पार्टी के लोग अभी तक पेरोल के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन्‍हें लालू की सेहत में सुधार का इंतजार है। इसके पहले वे तेजप्रताप यादव की सगाई में भी शिरकत नहीं कर पाए थे।

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चारा घोटाला में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो फिलहाल बीमारी के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्स), दिल्‍ली में इलाज करा रहे हैं। एम्‍स ने सीबीआइ को जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, उयके अनुसार लालू को अभी उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा जाना जरूरी है। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने सीबीआइ को चार मई को एम्स से लालू की रिपोर्ट मंगवाकर पेश करने का आदेश दिया है। शादी में समय बहुत कम है। इसलिए समर्थकों एवं परिवार की बेचैनी बढ़ रही है।

राजद प्रमुख पिछले 23 दिसंबर से रांची की होटवार जेल में बंद थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पहले रांची के रिम्स एवं बाद में दिल्ली एम्स में इलाज कराया जा रहा है। राजद की पहले लालू प्रसाद की जमानत कराने की कोशिश थी। इसके लिए रांची हाईकोर्ट में अपील की गई थी, किंतु 20 अप्रैल को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लालू के वकीलों की दलील के बावजूद अदालत ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह एम्स में इलाजरत लालू की मेडिकल रिपोर्ट को चार मई को पेश करे, जिससे उनकी सेहत के बारे में जानकारी मिल सके।

इसके पहले छह अप्रैल को भी लालू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी। खराब तबीयत के आधार पर वकीलों ने जमानत मांगी थी, लेकिन सीबीआइ के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांग लिया था। 23 फरवरी को भी लालू की जमानत याचिका को अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया कि मामला बहुत गंभीर है। उस वक्त भी खराब सेहत के आधार पर ही अदालत से अंतरिम जमानत की गुजारिश की गई थी।

डॉक्टर की अनुमति पर ही मिलेगी पेरोल

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील दीनू कुमार के मुताबिक घर-परिवार या रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने के लिए अदालत या सरकार की इच्छा पर पेरोल मिलने में दिक्कत नहीं होती है। किंतु, बीमारी की स्थिति में इलाज कर रहे डॉक्टरों का मंतव्य भी जरूरी होगा। अगर स्वास्थ्य के आधार पर डॉक्टर इजाजत नहीं देगा तो पुत्र की शादी में राजद प्रमुख का शिरकत कर पाना संभव नहीं होगा।


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