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बिहार कैबिनेट: 13 एजेंडों पर लगी मुहर, पेंशनभोगियों को अब मिलेगा 154% महंगाई भत्ता

बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार की शाम में हुई। इसकी अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नीतीश सरकार ने 13 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी। पेंशनभोगियों का बढ़ा महंगाई भत्‍ता।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Fri, 21 Jun 2019 07:19 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2019 09:11 AM (IST)
बिहार कैबिनेट: 13 एजेंडों पर लगी मुहर, पेंशनभोगियों को अब मिलेगा 154% महंगाई भत्ता
बिहार कैबिनेट: 13 एजेंडों पर लगी मुहर, पेंशनभोगियों को अब मिलेगा 154% महंगाई भत्ता

पटना, जेएनएन। बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार की शाम में हुई। इसकी अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नीतीश सरकार ने 13 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी। इसमें एक महत्‍वपूर्ण प्रस्‍ताव पेंशनभोगियों का महंगाई भत्‍ता था। बिहार कैबिनेट ने महंगाई भत्‍ते में इजाफा को स्‍वीकृति दे दी। अब पेंशनभोगियों को 154 परसेंट महंगाई भत्‍ता होगा। 

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने नदियों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह के लिए अनिसाबाद स्थिति डाटा केंद्र को अपग्रेड करने का फैसला किया है। इस काम के लिए 20.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र अनिसाबाद (पटना) में चल रहा है।

यहां से कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना, कोसी बेसिन विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही यहां से विभिन्न नदियों के मॉडलिंग कार्य, बाढ़ पूर्वानुमान लगाने और चेतावनी देने की प्रणाली भी काम कर रही है। इन कार्यों को और तेज गति से करने तथा सारे जलीय आंकड़ों का संग्रण वास्तविक समय में करने और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन सहित 72 घंटे पूर्व विभिन्न नदियों के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी विकसित करने के इरादे से इस केंद्र को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इस कार्य के लिए मंत्रिमंडल ने आज राशि स्वीकृत कर दी है। 

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2010 से संविदा पर काम कर रहे 212 व्यवसाय अनुदेशकों को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इसके अलावा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। संशोधन के बाद आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव को राजपत्रित पद नामित किया जा सकेगा।

उन्‍होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के संगम ज्ञापन में संशोधन की मंजूरी भी दी है। इसके साथ ही राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्त नियमावली 2019 के गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।   

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