Move to Jagran APP

कर्मचारी को बर्खास्त करने पर पशुपालन विभाग पर 11 लाख जुर्माना, जानें क्या है मामला

26 वर्ष तक एक कर्मचारी की सेवा लेने के बाद उसकी नियुक्ति को अवैध बताने के मामले में पशुपालन विभाग पर 11 लाख का जुर्माना लगा है। विभाग को मुआवजा इसी माह देना है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 02:33 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 02:33 PM (IST)
कर्मचारी को बर्खास्त करने पर पशुपालन विभाग पर 11 लाख जुर्माना, जानें क्या है मामला
कर्मचारी को बर्खास्त करने पर पशुपालन विभाग पर 11 लाख जुर्माना, जानें क्या है मामला

पटना, जेएनएन। कर्मचारी के साथ न्याय हो इसके लिए बिहार सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है। इसके बावजूद कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। आए दिन कई सारे मामेल सुनने को आते रहते हैं। अभी कर्मचारी के हक की खबर है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पशुपालन विभाग पर 11 लाख का जुर्माना ठोका है।

loksabha election banner

इसी माह के अंत में देने होगा मुआवजा

आयोग ने पशुपालन विभाग द्वारा 26 वर्षो तक सेवा देने के बाद कर्मचारियों की बर्खास्तगी को मौलिक अधिकार को हनन बताते हुए, इस माह के अंत तक कर्मचारी संजय कुमार सिन्हा को 11 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पशुपालन विभाग ने संजय कुमार सिन्हा की नियुक्ति अवैध बताकर सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया था।

नियुक्ति को बताय दिया था अवैध

संजय कुमार सिन्हा की नियुक्ति 19- 7-1989 को क्षेत्रीय निदेशक द्वारा संयुक्त बिहार के छोटानागपुर में की गई थी। उनकी नियुक्ति का अवधि विस्तार किया गया। लेकिन बाद में पशुपालन विभाग ने संजय कुमार सिन्हा की नियुक्ति को अवैध बता दिया। विभाग का कहना है कि कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक को नहीं था। इस संबंध में 1988 में कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उस समय संजय कुमार सिन्हा सहित 25 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। बाद में नियुक्त कर्मियों की सेवा संपुष्ट की गई। उन्हें एसीपी का लाभ भी दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.