राज्य सूचना आयोग ने पंचायत राज पदाधिकारी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
- निर्धारित अवधि पर सूचना नहीं देने का आरोप संस नवादा राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत रा
- निर्धारित अवधि पर सूचना नहीं देने का आरोप संस, नवादा : राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे संबंधित पत्र आवेदक समेत समाहर्ता व कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। ऐसा निर्धारित समय सीमा से एक माह बाद सूचना उपलब्ध कराने पर हुआ है। इसके पूर्व उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। राज्य सूचना आयोग के उप सचिव जय कृष्ण दास द्वारा भेजे गए ज्ञापांक 1570 दिनांक 01/10/2020 के अनुसार वाद संख्या 10133/18 के तहत गोविदपुर के संजय कुमार उर्फ जर्मन को सोलर लाइट से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए 29/07/19 तक का समय दिया गया था। निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर 24/08/19 को कारण पृच्छा की मांग की गई। कारण पृच्छा का जवाब उपलब्ध कराने की बजाय आवेदक को काफी विलंब 22/08/10 को सूचना उपलब्ध कराई गई जो नियम के बिल्कुल विपरीत है। विलंब से सूचना उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें इसके पूर्व भी संजय कुमार के आवेदन के आलोक में कई अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है।