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आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई

नवादा कोरोना संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए इसके रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी यश पाल मीणा ने कई दिशा-निर्देश जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Apr 2021 12:04 AM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 12:04 AM (IST)
आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई
आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई

नवादा : कोरोना संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए इसके रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी यश पाल मीणा ने कई दिशा-निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के आलोक में उन्होंने कहा है कि जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय, कॉलेज, कोचिग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम सात बजे तक ही दुकानों को खोला जा सकता है। निर्धारित समय के बाद दुकानों को बंद कर देना है। हालांकि भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सभी दुकानदारों को मास्क पहनने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही शारीरिक दूरी के लिए दो गज की दूरी का पालन कराना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय, सिनेमाघरों में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग करना है। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ कनीय अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित आवश्यक सेवाओं पर ये शर्तें लागू नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक-गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का सरकारी एवं निजी आयोजन नहीं होगा। अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। श्राद्ध एवं विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 5005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें।

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टीकाकरण केंद्रों का लिया जायजा

- डीएम ने शनिवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर कोरोना टीकाकरण केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने वारिसलीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मकनपुर और सांबे पहुंच कर कोरोना टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोग अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर कोरोना से सुरक्षा को लेकर टीका जरुर लगवाएं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर 10 व 11 अप्रैल को विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में वैक्सीन जिले में उपलब्ध है। डीएम ने कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि अधिक से अधिक लोगों का जांच कराएं। ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मौके पर सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती, सिविल सर्जन डॉ. अखिलेश कुमार मोहन, डीआइओ डॉ. अशोक कुमार आदि उपस्थित थे।

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कोरोना संक्रमण व टीकाकरण के आंकड़े

- 142 एक्टिव केस हैं जिले में, सभी होम आइसोलेट।

- 29 माइक्रोकन्टेंमेंट जोन बनाए गए हैं।

- 27 लोगों की मौत चुकी है अबतक।

- 92 हजार 447 लोगों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया है।

- 9 हजार 873 लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया गया है।

- 25 ऑक्सीजन सिलेंडर जिले में हैं उपलब्ध।


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