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सामाजिक सुरक्षा की राशि का भुगतान अब बैंक खाते से

नवादा। जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों के लिये खुशखबरी है। अब पेंशन के लिये उन्हें मु

By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 07:09 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 07:09 PM (IST)
सामाजिक सुरक्षा की राशि का भुगतान अब बैंक खाते से

नवादा। जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों के लिये खुशखबरी है। अब पेंशन के लिये उन्हें मुखिया या पंसचिव की चिरौरी नहीं करनी पडे़गी। फरवरी 2016 से उनके पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिये उन्हें अपना खाता खुलवाना होगा। वैसे पेंशनधारी जो बैंकों के माध्यम से पेंशन नहीं लेना चाहते उन्हें पूर्व की तरह कैंप के माध्यम से राशि का भुगतान कराया जाएगा। इससे उन्हें उनकी पूरी की पूरी राशि का भुगतान हो सकेगा। इसके पूर्व पेंशनधारियों को पंसचिव के माध्यम से अपना बैंक खाता नंबर उपल्ब्ध कराना होगा।

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कई बार हुए हैं बदलाव

-पेंशन वितरण में बिहार सरकार द्वारा कई बार बदलाव किया गया है। एक अप्रैल 2006 से पेंशन का भुगतान डाकघर के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसके लिये सरकार विभाग को कमीशन का भुगतान किया करती थी,लेकिन उसमें डाकिया की मनमानी की चलती थी। पेंशनधारियों की परेशानी को देखते हुए 2012-13 से इसे वापस लेकर पंचायत स्तर पर कैम्प के माध्यम से वितरण आरंभ कराया गया,जबकि इसके पूर्व भी यही व्यवस्था लागू थी। अब एकबार पुन: इसमें बदलाव किया गया है तथा फरवरी से बैंकों के माध्यम से वितरण कराने का निर्णय लिया गया है।

किसको कितनी मिलती है राशि

-80 वर्ष से उपर वाले को वृद्धावस्था पेंशन के तहत 500 रुपये।

-60 वर्ष से उपर इंदिरा गांधी पेंशनधारियों को 400 रुपये।

-बीपीएल परिवार के 40 वर्ष से उपर वाली विधवा को 400 रुपये।

-लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 18 वर्ष समे अधिक की विधवा को 400 रुपये।

-बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत 400 रुपये।

-60 से 64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे वृद्ध जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5500 व ग्रामीण क्षेत्र में 5000 रुपये हो को 400 रुपये प्रतिमाह।

विकल्प भी रहेगा: जो पेंशनधारी बैंक खाता नहीं खुलवा सके हो उन्हें कैम्प के माध्यम से पेंशन का भुगतान कराया जाएगा। वैसे वे समय से पूर्व खाता खुलवा आसानी से अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।


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