लाभुकों के बीच 31 मई तक होगा खाद्यान्न का वितरण
नवादा : जिले में पीडीएस दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। जो 31 मई तक होगा। जिला पदाधिका
नवादा : जिले में पीडीएस दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। जो 31 मई तक होगा। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने उक्त आदेश दिया है। इस दौरान जिले के अंत्योदय व पूर्विक्तता प्राप्त परिवारों के बीच मई 2018 माह का चावल एवं गेहूं का वितरण होगा। गौरतलब हो कि इसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति तीन किलोग्राम चावल तथा दो किलोग्राम गेहूं हर परिवारों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं का मूल्य दो रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। फुड कलेन्डर के अनुसार वितरण दिवस की अवधि में दिनांक 28 से 30 मई तक खाद्यान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके उपरान्त छूटे हुए लाभुक जो इस अवधि में खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर सकेंगे वे 1 से 07 जून की अवधि में प्राप्त करेंगे। डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि खाद्यान्न वितरण के उपरान्त सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण कर उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर राशन बिक्रेताओं का लाईसेंस तो रद्द होगा ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रखंडों के प्रभारी, वरीय उपसमाहर्ता को भी निर्देश दिया है कि कम से कम 10 दुकानों की जांच स्वयं कर लेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा एवं रजौली खाद्यान्न वितरण कार्य अपनी देख-रेख में सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ सम्पन्न हो। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अपात्र परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं किया जाए। डीएम ने कहा है कि खाद्यान्न वितरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। गरीबों के अनाज वितरण में गड़बड़ी करने वाले बिक्रेताओं का लाईसेंस रद्द किया जाएगा तथा पदाधिकारी पर जबाबदेही तय कर कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने जन वितरण के दुकानदारों के क्षेत्र के उपभोक्ताओं से भी मिलकर उनका फिडबैक भी लेने का निर्देश दिया है।